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सांसद आजम की जमानत अर्जी के खिलाफ भाजपा नेता ने दाखिल की कैविएट

सांसद उनके बेटे और पत्नी विधायक डा. तजीन फात्मा के खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा कराया था। मुकदमे में आरोप है कि सांसद और उनकी पत्नी ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनवाए थे। इसका समय-समय पर अनुचित लाभ भी लिया।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sun, 06 Dec 2020 10:27 AM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 10:27 AM (IST)
सांसद आजम की जमानत अर्जी के खिलाफ भाजपा नेता ने दाखिल की कैविएट
पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं आजम, हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी।

रामपुर, जेएनएन। पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खां हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले ही भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कैविएट दाखिल कर दी है। भाजपा लघु प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सांसद, उनके बेटे और पत्नी विधायक डा. तजीन फात्मा के खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा कराया था। मुकदमे में आरोप है कि सांसद और उनकी पत्नी ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनवाए थे। इसका समय-समय पर अनुचित लाभ भी लिया। एक जन्म प्रमाण पत्र में उम्र अधिक दर्शाकर बेटे को विधायकी का चुनाव भी लड़ाया था। इस मामले में तीनों जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से सांसद और उनके बेटे की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी। अब दोनों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले ही भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। भाजपा नेता का कहना है कि कैविएट दाखिल करने का मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट यदि सांसद के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करती है तो उनका पक्ष भी सुनने का अवसर दिया जाए।

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