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Azam Khan : टूटेगा सांसद आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, मामले में नोटिस जारी

जिला जज ने पांच दिन पहले यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में आजम खां की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम सदर के आदेश को बरकरार रखा था। अब एसडीएम सदर ने 30 दिन का समय देते हुए जवाब मांगा है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 06 Aug 2021 07:14 AM (IST)Updated: Fri, 06 Aug 2021 07:14 AM (IST)
नोटिस में अतिक्रमण के साथ ही जुर्माने की रकम का भी उल्लेख किया गया है।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर सांसद आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। आजम खां के आवास और यूनिवर्सिटी पर नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। जिला जज ने पांच दिन पहले यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में आजम खां की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम सदर के आदेश को बरकरार रखा था। अब एसडीएम सदर मनीष मीणा ने नोटिस जारी कर 30 दिन का समय देते हुए जवाब मांगा है।

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एसडीएम ने बताया कि नोटिस में अतिक्रमण के साथ ही जुर्माने की रकम का भी उल्लेख किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के इस गेट को सरकारी भूमि पर मानते हुए 25 जुलाई 2019 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने तोड़ने के आदेश दिए थे। गेट को अवैध मानते हुए करीब सवा तीन करोड़ का जुर्माना डाला था। यह यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट की है, जिसके अध्यक्ष सांसद आजम खां हैं। यूनिवर्सिटी गेट पर एसडीएम के आदेश के खिलाफ सांसद हाईकोर्ट चले गए थे।

हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज कर सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। इसके बाद सांसद और जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ओर से जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद सोमवार काे अदालत ने फैसला सुनाया। जिला जज ने एसडीएम के आदेश को बरकरार रखते हुए जुर्माने की धनराशि घटाकर एक करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपये कर दी। आदेश में कहा है कि गेट हटने तक प्रति माह यूनिवर्सिटी को 4.55 लाख रुपये भी देने होंगे। गौरतलब है कि सांसद आजम खां करीब डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। वहां कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है।


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