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आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में गवाह से पूरी नहीं हो सकी जिरह

Azam Khan son Abdullah Azam विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मुकदमे में सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों मुकदमे में गवाह से विधायक के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 10:37 AM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 10:37 AM (IST)
Azam Khan News : जन्म प्रमाण पत्र मामले में 21 मई को सुनवाई होगी।

रामपुर, जेएनएन। Azam Khan son Abdullah Azam : विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मुकदमे में सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों मुकदमे में गवाह से विधायक के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में 21 मई और पैन कार्ड मामले में 24 मई सुनवाई के लिए नियत की है।भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शहर विधायक आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित तीन मुकदमे दर्ज कराए थे।

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इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दाे पैन कार्ड बनाए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम के अलावा उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आरोपित हैं, जबकि पैनकार्ड मामले में पिता-पुत्र नामजद हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को आरोपित बनाया है। इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

सोमवार को जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक गवाह हैं। इसी स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। पैन कार्ड मामले में स्टेट बैंक के अधिकारी गवाह हैं। इस बैंक में अब्दुल्ला का खाता है। दोनों की गवाही हो चुकी है। अब उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी भाजपा नेता और विधायक अब्दुल्ला कोर्ट में मौजूद रहे।

शत्रु संपत्ति में हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय अदालत में दाखिल : शहर विधायक आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति के जिस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश दिया था, उसे उनके अधिवक्ताओं ने स्थानीय अदालत में दाखिल कर दिया है। शत्रु संपत्ति को कब्जाने के इसी मामले में हाईकोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट की ओर से जमानत संबंधी आदेश आजम खां के अधिवक्ताओं ने एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया है। आजम खां सीतापुर की जेल में बंद है। उन्हें अभी हाल ही में रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के मामले में फर्जीवाड़ा करने में आरोपित बनाया गया है। इस मामले में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है।


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