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भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को राहत, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व नेता ने शहर कोतवाली में कराई थी रिपोर्ट।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 01:20 AM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 01:15 PM (IST)
भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को राहत, जानिए क्या है पूरा मामला  Rampur News
भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को राहत, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

रामपुर। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खां को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। 

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लोकसभा चुनाव में आजम खां सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता फैसल लाला ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 29 मार्च को सपा कार्यालय पर आजम खां ने जनसभा की थी, जिसमें लोगों को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भड़काया था। कहा था कि ये अधिकारी शहर का माहौल खराब करने के लिए भेजे गए हैं। रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।  अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई, जबकि बचाव पक्ष ने अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना था कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। यदि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था तो फिर इसे सरकार की ओर से दर्ज किया जाना चाहिए था। मुकदमा दो वर्गों के बीच तनाव फैलाने की धारा में किया है, जबकि बयान में ऐसी कोई बात नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सांसद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।


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