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सीतापुर जेल में बंद आजम खां का नोटिस लेने से इन्कार, जानिए क्‍या है मामला

रामपुर में जौहर विवि के लिए जमीन कब्‍जाने के मामले में प्रशासन की ओर से सख्‍त कार्रवाई की गई थी। इसके बाद आजम को भू माफ‍िया घोषित कर दिया गया था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 08:08 AM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2020 08:57 AM (IST)
सीतापुर जेल में बंद आजम खां का नोटिस लेने से इन्कार, जानिए क्‍या है मामला
सीतापुर जेल में बंद आजम खां का नोटिस लेने से इन्कार, जानिए क्‍या है मामला

रामपुर,जेएनएन। पत्नी और बेटे के संग जेल में बंद सांसद आजम खां ने प्रशासन का नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। यह नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मुकदमे से संबंधित है। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई थी। अब सात अगस्त को होगी।

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पिछले साल जुलाई 2019 में 26 किसानों ने आजम खां के खिलाफ जबरन जमीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज कराए थे। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया भी घोषित कर दिया था। प्रशासन ने किसानों की जमीनों पर कब्जा भी दिला दिया। साथ ही चार चकरोड की भूमि पर भी कब्जा ले लिया। चकरोड की जमीन पर यूनिवर्सिटी की इमारत और चाहरदीवारी बनी थीं, इसे भी तोड़ दिया था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि सपा शासनकाल में कैबिनेट ने मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को जमीन खरीदने में स्टाम्प लगाने से छूट दी थी।

बताया गया था कि ट्रस्ट चैरिटी का काम करती है। ट्रस्ट के जरिए चलने वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यकों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा लेकिन, मुफ्त नहीं पढ़ाया गया। इस शिकायत पर जांच पड़ताल भी हुई। फरवरी 2020 में अपर जिलाधिकारी की अदालत में केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता ने नोटिस जारी किया था। नोटिस सीतापुर जेल भेजा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि जेलर ने रिपोर्ट दी है कि सांसद ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया।   


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