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आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में दर्ज किया गया है मुकदमा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 07:40 AM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 07:40 AM (IST)
आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई  Rampur News
आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

रामपुर, जेएनएन। दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में फंसे सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 15 फरवरी को सुनवाई करेगी। 

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यह है पूरा मामला 

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम खां और उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा पर झूठा शपथ पत्र दिया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।

कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं

कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के वारंट, गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस उनके मुहल्ले में मुनादी कराने के साथ ही डुग्गी भी पिटवा चुकी है। इसके बाद सांसद और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुमेर चंद जैन के निधन होने के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया, जिसके कारण मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा सेना पर विवादित बयान देने संबंधी मुकदमे में अदालत 12 मार्च को सुनवाई करेगी। यह मुकदमा भी भाजपा नेता की शिकायत पर सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था। 


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