डीजे कोर्ट में पहुंची मुरादाबाद के सराफा कारोबारी की रिहाई की अर्जी
डीजे और सीजेएम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई। कोर्ट में सराफा कारोबारी के निर्दोष होने का दावा। सराफा कारोबारी सोनू वर्मा की रिहाई का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कानूनी दांवपेंच में उलझे सराफा कारोबारी के पैरोकार मंगलवार को डीजे कोर्ट पहुचं गए।
मुरादाबाद, जेएनएन। सराफा कारोबारी सोनू वर्मा की रिहाई का मामला अब जिला जज की कोर्ट में पहुंच गया। वहां सराफा कारोबारी की रिहाई की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर तय की है। उधर सीजेएम कोर्ट ने भी सराफा कारोबारी के बेगुनाह होने के मामले की सुनवाई की तिथि भी 17 दिसंबर ही तय की है। ऐसे में जेल की सलाखों से बाहर निकलने के लिए सराफा कारोबारी को अब 17 दिसंबर तक इंतजार करना होगा।
सराफा कारोबारी सोनू वर्मा की रिहाई का मामला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कानूनी दांवपेंच में उलझे सराफा कारोबारी के पैरोकार मंगलवार को डीजे कोर्ट पहुचं गए। उन्होंने रिहाई की अर्जी कोर्ट में दाखिल की। इधर सीजेएम कोर्ट से भी सराफा कारोबारी को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सराफा कारोबारी को एक मुकदमे का दोषी मानते हुए जमानत याचिका एक बार खारिज कर दी है। बता दें कि मझोला पुलिस ने 21 नवंबर को तीन लुटेरों की गिरफ्तारी का दावा किया। पुलिस ने बताया कि 20 नवंबर की रात मानसरोवर कालोनी की रहने वाली मेघा वार्ष्णेय के चेन लूटी गई। इसमें विपिन कुमार उर्फ नेता व अरुण कुमार उर्फ गुंडा के अलावा सराफा कारोबारी सोनू वर्मा निवासी भदौड़ा थाना कटघर शामिल रहे। तीनों के खिलाफ लूट के चार मामलों में शामिल होने का आरोप था। सराफा कारोबारी की मां अनीता वर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुईं। बेटे को बेकुसूर बताते कहा कि 19 नवंबर को सोनू अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जबकि 20 नवंबर की वारदात में शामिल होने का आरोप पुलिस उनके पुत्र पर लगा रही है। एसएसपी के आदेश पर एएसपी अनिल यादव ने प्रकरण की जांच की। सोनू के खिलाफ दर्ज लूट के चार में से तीन मुकदमे फर्जी मिले। जबकि लूट के एक मुकदमे में सोनू की संलिप्तता पाई गई। भाजपा नेता सतीश वर्मा की सोने की चेन लुटेरों से खरीदने का आरोप सोनू पर कायम है। पुलिस की ठोस दलील व साक्ष्य के आधार पर सीजेएम कोर्ट ने सराफा कारोबारी को लूट का माल खरीदने का दोषी माना। यही वजह रही कि सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि सोनू के पैरोकार लूट के तीन मुकदमे से सोनू का नाम निकलने को आधार बनाकर उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित करने में जुटे हैं। सीजेएम कोर्ट के रुख को देख मंगलवार को डीजे कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी गई। अधिवक्ता संजीव कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि सीजेएम कोर्ट में बहस मंगलवार को होनी थी। बहस की तिथि अब 17 नवंबर को तय की गई है। डीजे कोर्ट मेें भी जमानत याचिका पर 17 नवंबर को होगी।