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जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुरादाबाद सांसद के वॉयस सैंपल लेने की अपील दाखिल

Indecent comment on Jayaprada रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक ने एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की अपील। 22 दिसंबर को कोर्ट ने सांसद डॉ. एसटी हसन को किया तलब। एक कार्यक्रम में सपा नेताओं के द्वारा फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 01:11 PM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 05:19 PM (IST)
जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुरादाबाद सांसद के वॉयस सैंपल लेने की अपील दाखिल
इस मामले में सांसद को भी तलब किया गया है।

मुरादाबाद, जेएनएन। Indecent comment on Jayaprada। फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में विवेचक ने वॉयस सैंपल लेने की अर्जी दाखिल की है। रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक ने मंगलवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए इस मामले के आरोपित मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन के वायस सैंपल लिए जाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगामी तारीख 22 दिसंबर तय की है। इसके साथ ही इस मामले में सांसद को भी तलब किया गया है। 

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अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष कुमार भटनागर ने बताया कि रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक व‍िजेंद्र कुमार ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर आरोपित सांसद डॉ. एसटी हसन के आवाज के नमूने लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस मामले में सांसद को कोर्ट में तलब किया गया है। सांसद से आवाज के नमूने देने के संबंध में अदालत में जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 30 जून 2019 रामपुर और मुरादाबाद के सपा सांसद के स्वागत के लिए कटघर थाना क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं के द्वारा फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन के द्वारा रामपुर के सांसद आजम खां,अब्दुल्ला आजम,सांसद डॉ.एसटी हसन,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां, सम्भल के पूर्व जिलाध्यख फिरोज खां के साथ सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले पीड़ित अभिनेत्री व पूर्व सांसद के द्वारा अपने बयान विवेचक को दर्ज कराए जा चुके हैं। जबकि बीमारी का हवाला देते हुए वह अभी तक कोर्ट में बयान देने के लिए नहीं आईं। विवेचक के प्रार्थना पर का संज्ञान लेते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख दी है।


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