अंत्योदय राशनकार्डों का होगा सत्यापन, जानिए कैसे बनवाएं राशनकार्ड और क्या होनी चाहिए पात्रता
Antyodaya Ration Card रिक्त कार्डों पर दिव्यांगों को पात्रता के साथ दी जाएगी वरीयता। अंत्योदय अन्न योजना के जारी हो चुके हैं नए नियम।
सम्भल (शिव कुमार कुशवाहा)। बहजोई में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल के तहत सस्ती दरों पर राशन की योजनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं में गलत जानकारी देकर अपात्रों के द्वारा बनवाए गए अंत्योदय के राशन कार्डों का अब सत्यापन होगा। इसके लिए शासन के निर्देश के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।
जिले के 23025 अंत्योदय राशन कार्डों का सत्यापन अब केंद्र सरकार के द्वारा जारी नए नियमों के आधार पर होगा। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के अंतर्गत कुल 3,88,102 राशन कार्ड प्रचलन में है जिसमें 16,07,419 लाभार्थी पंजीकृत हैं। पात्र गृहस्थी के अंतर्गत 15,38,618 लाभार्थियों को 3,65,077 राशन कार्ड हैं जबकि 68801 लाभार्थियों के 23025 अंत्योदय के अंतर्गत राशन कार्ड प्रचलित है। जिला पूर्ति अधिकारी ने तीनों तहसीलों के पूर्ति निरीक्षकों को सभी अंत्योदय राशन कार्डो के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। पात्रता के आधार पर सत्यापन होगा ऐसे में ऐसे काफी लोग अंतोदय योजना के लाभ से बेदखल कर दिए जाएंगे जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता के नए नियम
अपनी जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस/ बैल/ट्रैक्टर-ट्राली ना हो। कोई निश्चित व्यवसाय ना हो। मुर्गी पालन/ गौ पालन आदि न हो। शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता का व्यवसाय ना हो- वित्त सहायता प्राप्त ना हो। विद्युत कनेक्शन ना हो।
इन्हें मिल सकेगा अंत्योदय का राशन कार्ड
ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिसकी जीवोकोपार्जन या कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा ना हो। विधवा या लगातार बीमारी से ग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला जिसका जीवन निर्वाह हेतु कोई निश्चित साधन एवं सामाजिक सहारा ना हो।
अब दिव्यांगों को भी मिल सकेगा अंत्योदय योजना का लाभ
जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि इसके लिए दिव्यांगों को पात्रता के आधार पर रिक्त अंत्योदय राशन कार्ड के लिए जारी किया जाएगा।
ऐसे मिलेगा दिव्यांगों को लाभ
रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी को अपने क्षेत्र के लेखपाल द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।-इसके लिए उसे हलफनामा देना पड़ सकता है कि उसके पास पहले कई राशन कार्ड नहीं था। योजना लाभ लेने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता लेकिन पहचान पत्र और निवासी प्रमाण पत्र पेश करना होता है। प्रधान के पास जाकर अपने परिवार की आय व अन्य जानकारियों के साथ सादे कागज पर आवेदन करवाना होगा
अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता के लिए नए नियम जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर सत्यापन का निर्देश दिया है, जिसमें अपात्र लोगों के नाम काटते हुए उनके स्थान पर पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे।
- नरेंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल