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अपहरण के बाद छात्रा से किया था दुष्कर्म, परिचालक को 10 साल की सजा Amroha News

अदालत ने 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में साल 2015 में हुई थी घटना।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 07:02 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 07:02 AM (IST)
अपहरण के बाद छात्रा से किया था दुष्कर्म, परिचालक को 10 साल की सजा  Amroha News
अपहरण के बाद छात्रा से किया था दुष्कर्म, परिचालक को 10 साल की सजा Amroha News

अमरोहा। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी परिचालक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभी तक वह जमानत पर जेल से बाहर था। दोषी को जेल भेज दिया गया। यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र की है। 

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यह है पूरा मामला 

कस्बे में रहने वाले कारोबारी की बेटी एक स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा थी। बीती 19 मई 2015 को स्कूल से आने के बाद शाम को वह अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन, कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके अगले ही दिन 20 मई की रात छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को घटनाक्रम बताया था। छात्रा का आरोप था कि स्कूल बस के परिचालक राजेश निवासी सददुल्लापुर उसका अपहरण कर चन्दौसी में रहने वाली अपनी बहन के घर ले गया था। जहां दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपित राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह जमानत पर जेल से छूट गया था। अब यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो एक्ट) शंकर लाल की अदालत में विचाराधीन था। 

आरोपित दोषी करार 

गुरुवार को अदालत ने राजेश को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रङ्क्षवद्र कुमार गर्ग ने बताया कि अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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