शादी के चार साल बाद भी नहीं हुई संतान तो कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी को घर से निकालकर दिया तीन तलाक
शाइस्ता की शादी चार साल पहले गांव के ही जियाउल हक के साथ हुई थी। शादी के चार साल बाद भी शाइस्ता मां न बन सकी तो ससुराल में उत्पीड़न शुरू हो गया। उसके साथ मारपीट की जाने लगी। बीते माह पति बिहार जाने की बात कहकर निकला था।
अमरोहा, जागरण संवाददाता। शादी के चार साल बाद भी विवाहिता मां नहीं बन सकी तो पति ने दूसरी शादी कर ली। विवाहिता ने विरोध किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में फोन कर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव लकड़हैट का है। यहां रहने वाली शाइस्ता की शादी चार साल पहले गांव के ही जियाउल हक के साथ हुई थी। शादी के चार साल बाद भी शाइस्ता मां न बन सकी तो ससुराल में उत्पीड़न शुरू हो गया। उसके साथ मारपीट की जाने लगी। बीते माह पति घर से बिहार जाने की बात कह कर निकला था। लिहाजा शाइस्ता मायके चली गई थी। परंतु उसने 20 मई को सम्भल जिले के थाना असमोली के गांव हरथला निवासी जुबैदा से निकाह कर लिया। दूसरी पत्नी को घर ले आया। शाइस्ता भी ससुराल आई तथा दूसरी शादी का विरोध किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह मायके में रहने लगी। बाद में पति ने शाइस्ता को फोन कर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति व ससुराल वालों खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसओ संत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
अमरोहा में छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा : छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान व उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। घर में बेटा व नाबालिग बेटी रहते हैं। 8 जुलाई 2021 को किसान का बेटा घर से बाहर गया था। घर पर नाबालिग बेटी ही थी। सुबह लगभग साढ़े 10 बजे गांव का युवक शकील उसके घर में घुस गया तथा किशोरी को अकेला देख कर छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर पीड़िता की चाची आ गई तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने शकील को जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आया। यह मुकदमा पोस्को एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए शकील को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने उसे तीन साल कैद की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।