Move to Jagran APP

मिलावटखोर खराब कर रहे हैं आपकी सेहत, बरतें सावधानी

मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 11:19 AM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 11:19 AM (IST)
मिलावटखोर खराब कर रहे हैं आपकी सेहत, बरतें सावधानी

मुरादाबाद । मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही आपको खासा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ही मामलों में मिलावट करने वालों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा आदेश जारी किया गया है। चार अलग-अलग मामलों में एडीएम सिटी की कोर्ट ने 16.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। 31 जनवरी को लिए थे नमूने खाद्य विभाग की टीम ने 31 जनवरी 2017 को दिल्ली रोड स्थित ईजी-डे स्टोर से चना और मटर की दाल के नमूने जांच के लिए भेजे थे। जांच में दाल के पैकेट में मिसब्रांड की रिपोर्ट मिली। जिसके बाद एडीएम सिटी राजेन्द्र सिंह सेंगर ने दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अक्का-डिलारी गांव में खाद्य विभाग की टीम ने अंकित यादव की डेरी से दूध के नमूने जांच के लिए 17 जनवरी 2017 को भरे थे,जांच में दूध के सैंपल मानक के अनुसार नहीं मिले,जिस पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। अद्योमानक मिले दूध के नमूने भोजपुर थाना क्षेत्र के चटकाली गांव निवासी फुरकान के पास मौजूद दूध के नमूने खाद्य विभाग की टीम ने 10 सितंबर 2016 को भरे थे। दूध के नमूने अद्योमानक पाए जाने पर एडीएम सिटी की कोर्ट ने साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं तीसरी कार्रवाई 30 जनवरी 2017 को मालवीय नगर के गनेश मिल्क एंड स्वीट्स पर की गई। खाद्य विभाग की जांच में दुकान से लिए गए पनीर के नमूने फेल होने पर एडीएम सिटी ने साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया। इस तरह चार अलग-अलग मामलों में 16.20 लाख रुपये जुर्माने के आदेश दिए गए। एडीएम सिटी ने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। मिलावट करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कंपनी पर दो लाख जुर्माना अमरोहा में अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक मिलने पर 31 मामलों में कार्रवाई करते हुए 5.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से दो मामलों में अमूल कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। कंपनी के टैंकरों से लिए गए दूध के नमूने अधोमानक पाए गए थे। दर्ज कराया गया था मुकदमा पिछले दिनों शासन के निर्देश पर की गई छापेमारी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने संजू निवासी ग्राम कूबी और जितेंद्र निवासी चांदनगर के वाहनों से दूध के नमूने लिए थे। यह अमूल कंपनी के वाहन थे। इसके साथ ही अन्य जगह से बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर परीक्षण के लिए भेजे थे। इनमें से 31 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी ने सभी मामलों में 5.6 लाख रुपये का जुर्माना किया। अपर जिलाधिकारी ने वाहनों के मामले में संजू व जितेंद्र पर पांच-पांच हजार और अमूल कंपनी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.