साथी संग किया था किशोरी से दुष्कर्म, अब सात साल रहेगा जेल में Amroha News
अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना। वहीं दिनेश उर्फ विनेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अमरोहा, जेएनएन। किशोरी को घर से बहला-फुसला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में बीती 16 सितंबर 2018 को हुई थी। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला में रहने वाली किशोरी की जान पहचान मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव मोढ़ा तैया निवासी दीपक कुमार से थी। दरअसल दीपक अपने साथी दिनेश उर्फ विनेश के साथ किशोरी के घर के पास एक वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे बजाने के लिए आया था। बीती 16 सितंबर को दोनों किशोरी के घर आए थे तथा उसके बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए। किशोरी ने दीपक पर दुष्कर्म क ा आरोप लगाया। पीडि़ता की मां ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया, बाद में दोनों जमानत पर जेल से छूट गए। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शंकर लाल की अदालत में चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता रङ्क्षवद्र गर्ग ने बताया कि अदालत ने दीपक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दिनेश उर्फ विनेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।