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जौहर यूनिवर्सिटी से छिन सकती है 1260 बीघा जमीन, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

चैरिटी के लिए भूमि खरीदने में दी गई थी स्टांप की छूट। प्रशासन ने इसे लेकर केस कर लिया दर्ज अब कोर्ट लेगी फैसला।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 07:02 AM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 07:02 AM (IST)
जौहर यूनिवर्सिटी से छिन सकती है 1260 बीघा जमीन, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News
जौहर यूनिवर्सिटी से छिन सकती है 1260 बीघा जमीन, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News

रामपुर।  सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैैं। पहले उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतें सीज की गईं। अब 1260 बीघा जमीन छिन सकती है। प्रशासन ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया है। 

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जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर पहले से ही विवाद है।

जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज कराया था

जुलाई 2019 में 26 किसानों ने आजम खां के खिलाफ जबरन जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया भी घोषित कर दिया था। पिछले दिनों प्रशासन ने किसानों की जमीनों पर कब्जा भी दिला दिया। साथ ही चार चकरोड की भूमि पर भी कब्जा ले लिया। लेबर सेस के 1.37 करोड़ रुपये जमा न करने पर दो इमारतें कुर्क कर लीं। इनकी नीलामी होगी। चकरोड की जमीन पर यूनिवर्सिटी की इमारत और चाहरदीवारी भी बनी है। प्रशासन ने इसे भी तोडऩे के लिए नोटिस दिया है, जिसका समय 16 फरवरी को पूरा हो रहा है। अब नया मामला यूनिवर्सिटी की 1260 बीघा जमीन को लेकर है।

भाजपा नेता ने शिकायत की थी 

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि सपा शासनकाल में कैबिनेट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को जमीन खरीदने में स्टाम्प लगाने से छूट दी थी। बताया गया था कि ट्रस्ट चैरिटी का काम करती है। ट्रस्ट के जरिए चलने वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यकों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा लेकिन, मुफ्त नहीं पढ़ाया गया। इस शिकायत पर जांच पड़ताल भी हुई। अब प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार ङ्क्षसह का कहना है कि न्यायालय में केस दर्ज किया गया है। सुनवाई की जाएगी। चैरिटी के लिए जमीन खरीदने में स्टाम्प की छूट दी गई थी। अब अदालत फैसला लेगी।


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