पोर्टल पर बिना पंजीयन के एक अक्टूबर से नहीं चलेंगे वाहन
जासं मीरजापुर खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की कवायद शुरु हो गई है। जनपद
जासं, मीरजापुर : खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की कवायद शुरु हो गई है। जनपद में बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे उप खनिजों आदि का परिवहन करने वाले वाहनों को अब भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को माइनिग.यूपी.वर्क121.काम पर पंजीयन कराना होगा। आरटीओ प्रवर्तन ओपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उप्र के पोर्टल पर पंजीकृत वाहनों पर ही एक अक्टूबर 2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा। इसके लिए निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जिलाधिकारी के साथ-साथ परिवहन आयुक्त को दिशा निर्देश जारी किया है। विन्ध्याचल मंडल के मीरजापुर, भदोही व सोनभद्र के ट्रक मालिक उपखनिजों का परिवहन करने के पूर्व खनन विभाग के पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीयन अवश्य करा ले, जिससे आगामी एक अक्टूबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था में उनका कार्य व व्यवसाय सुचारु रूप से संचालित हो सके।