22, 28 व 29 जनवरी को होगा छूटे लाभार्थियों का टीकाकरण
जागरण संवाददाता मीरजापुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से छूटे हुए लाभार्थियों के लिए टीकाकरण
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : स्वास्थ्य विभाग की ओर से छूटे हुए लाभार्थियों के लिए टीकाकरण 22 जनवरी को स्वास्थ्य केंद्रों पर कराया जाएगा। इसकी रूपरेखा भी विभाग ने तैयार कर ली है। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. प्रभु दयाल गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के टीका अभियान में सिर्फ 299 स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और 101 लाभार्थी इस टीके से समय पर न पहुंचने के कारण कोरोना वैक्सीन से वंचित रह गए है। इसलिए विभाग शासन के आदेशानुसार इन लाभार्थियों के लिए पांच ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों व 3 नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर 22 जनवरी को पुन: टीकाकरण करने का काम विभाग की करेगी।
बताया कि जनपद में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन की 10247 डोज जिले को प्राप्त हो चुकी हैं। इसके पहले जिले में दो बार ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास भी किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है । इसके लिए एंबुलेंस सेवा 108 भी उपलब्ध रहेगी। प्रतिरक्षित व्यक्ति भी कोरोना अनुरूप व्यवहारों जैसे मास्क पहनना, हाथ की सफाई और 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने का पालन करें। अपर शोध अधिकारी आरके राय ने बताया कि टीकाकरण के लिए जिले के पांच ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य पटेहरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान व अहरौरा को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में महिला व मंडलीय चिकित्सालय के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरकापुर पर भी प्रतिरक्षित करने का काम किया जाएगा। इन तीनों अवसरों पर पोर्टल के अनुसार प्रथम चरण के टीके से सबको प्रतिरक्षित करना है। इन केंद्रों पर निगरानी के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गई है। जबकि दूसरे चरण की तिथि 15 फरवरी तय किया जा चुका है। टीकाकरण के समय लाने होंगे कागजात
कोविड -19 टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो अपना एक पहचान पत्र ले आना न भूलें। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, वोटर आइडी एवं पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा कार्ड , स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, केंद्र व राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड आदि में कोई एक अनिवार्य है ले जाना होगा।