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ट्रैक्टर एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी कर कराया अधिक लोन ,कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

ट्रैक्टर एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी कर कराया अधिक लोन कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 09:13 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 09:13 PM (IST)
ट्रैक्टर एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी कर कराया अधिक लोन ,कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
ट्रैक्टर एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी कर कराया अधिक लोन ,कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

ट्रैक्टर एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी कर कराया अधिक लोन ,कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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- 156 तीन के तहत न्यायालय ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

- पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच की शुरू

जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर) : राजगढ़ पुलिस चौकी अंतर्गत संचालित जय मां दुर्गा मोटर एजेंसी ट्रैक्टर की बिक्री करती है। क्षेत्र के इमिलिया 84 निवासी प्रदीप कुमार पुत्र बालेनाथ ने एजेंसी से नया ट्रैक्टर लिया था। एजेंसी कर्मियों ने धोखाधड़ी एवं कूटरचित कर अत्यधिक लोन करा दिया। ट्रैक्टर मालिक ने एजेंसी कर्मियों से इस संबंध में बातचीत की तो गाली गलौज एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए। इससे क्षुब्ध होकर प्रदीप कुमार ने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के यहां 156 (3 )दंड प्रक्रिया संहिता में शपथ पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वारा 22 -जुलाई- 2022 को थाना मड़िहान के प्रभारी निरीक्षक को आदेशित किया कि प्राथमिकी पंजीकृत कर दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधान के अनुसार मामले की विवेचना करें। साथ ही प्राथमिकी पंजीकृत किए जाने के संबंध में अनुपालन आख्या सात दिन के अंदर प्रस्तुत करें।

न्यायालय के आदेश पर 16- अगस्त 2022 को पुलिस ने आरोपितों पर धोखाधड़ी, एससी एसटी एक्ट सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज मुकदमे में उल्लेखित है कि राम ललित सेल्समैन, गौरव दुबे फाइनेंसर इंडसइंड बैंक एवं नितेश तिवारी एजेंसी मालिक ने ट्रैक्टर लेने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रदीप कुमार एजेंसी पर गए और नया ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ली। रामललित ने नितेश तिवारी से मुलाकात कराई। गौरव दुबे ने बातचीत में कहा कि प्रदीप कुमार को 6 लाख 10 हजार रुपये जमा करने होंगे। प्रदीप ने अपने पुराने ट्रैक्टर को वहां जमा कर दिया, जिसकी कीमत एक लाख पचास हजार लगाई गई। शेष प्रदीप कुमार द्वारा डेढ़ लाख रुपए नगद दिया गया और शेष तीन लाख दस हजार ट्रैक्टर पर लोन कराने की बातचीत हुई। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि कूट रचित व धोखाधड़ी करते हुए अंग्रेजी के कागजों पर दस्तखत करा लिया गया। बताया गया कि जाइए आपका काम हो गया। एक महीने बाद प्रदीप कुमार किश्त के बारे में पता करने एजेंसी पर गए तो मालिक द्वारा कहा गया कि आप को कुल 427293 का लोन जमा करना है। प्रदीप कुमार ने कहा कि ट्रैक्टर देने के पूर्व आप लोगों ने 310000 जमा करने की बातचीत की थी तो 117293 अतिरिक्त किश्त किस प्रकार बना है। इसी बात को लेकर के एजेंसी कर्मियों द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी दिए और कहा कि जल्द सभी किस्त जमा करो नहीं तो बैंक से मिल कर तुम्हें फर्जी मुकदमें में जेल भेजवा देंगे।


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