Move to Jagran APP

हत्यारोपित का जमानत प्रार्थनापत्र किया निरस्त

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने सरेराह हत्या व लूट के आरोपित सूरज सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 07:33 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 07:33 PM (IST)
हत्यारोपित का जमानत प्रार्थनापत्र किया निरस्त
हत्यारोपित का जमानत प्रार्थनापत्र किया निरस्त

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने सरेराह हत्या व लूट के आरोपित सूरज सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।

loksabha election banner

अभियोजन के अनुसार चील्ह थानाक्षेत्र के ग्राम पुरजागीर निवासी व मुकदमा वादी विनोद कुमार यादव के भाई संतोष कुमार यादव का पुरजागीर बाजार में आभूषण की दुकान है। छह जून 2019 को शाम साढ़े सात बजे दुकान बंद करके घर वापस मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जैसे ही पुरजागिर कस्बा में अमरनाथ के घर के सामने पहुंचे कि पीछे से मोटरसाइकिल से तीन व्यक्ति आए व उन्हें गोली मारकर उनका बैग लेकर भाग गए। गोली लगने से संतोष की मृत्यु हो गई। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई विनोद कुमार यादव ने उसी दिन थाना चील्ह में दर्ज कराया था। दौरान विवेचना आरोपित का नाम प्रकाश में आया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.