हत्यारोपित का जमानत प्रार्थनापत्र किया निरस्त
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने सरेराह हत्या व लूट के आरोपित सूरज सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने सरेराह हत्या व लूट के आरोपित सूरज सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।
अभियोजन के अनुसार चील्ह थानाक्षेत्र के ग्राम पुरजागीर निवासी व मुकदमा वादी विनोद कुमार यादव के भाई संतोष कुमार यादव का पुरजागीर बाजार में आभूषण की दुकान है। छह जून 2019 को शाम साढ़े सात बजे दुकान बंद करके घर वापस मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जैसे ही पुरजागिर कस्बा में अमरनाथ के घर के सामने पहुंचे कि पीछे से मोटरसाइकिल से तीन व्यक्ति आए व उन्हें गोली मारकर उनका बैग लेकर भाग गए। गोली लगने से संतोष की मृत्यु हो गई। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई विनोद कुमार यादव ने उसी दिन थाना चील्ह में दर्ज कराया था। दौरान विवेचना आरोपित का नाम प्रकाश में आया था।