अपहरण के आरोपित की जमानत याचिका निरस्त
विधि संवाददाता मीरजापुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने बालिका का अप
विधि संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने बालिका का अपहरण करने के आरोपित की जमानत याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कहा कि आरोपित को जमानत दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता इसलिए इसकी याचिका खारिज की जाती है।
अभियोजन एवं वादी मुकदमा सुरेंद्र कुमार ने 13 जुलाई 2020 को लालगंज थाने में तहरीर दी। बताया कि शाम पांच बजे उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपित दीपक चौबे आया और छोटी पुत्री को अगवाकर भागने लगा। यह देख उसकी बड़ी पुत्री उसका पीछा करने के लिए दौड़ी तो उसे भी बाइक पर बैठाकर लहंगपुर से जैकर की ओर जाने लगा। दोनों पुत्रियां बाइक से गिरकर घायल हो गई। उसे आशंका हैं कि शोभनाथ दूबे के सह पर आरोपित उसकी दोनों पुत्रियों का अपहरण कर हत्या करना चाहता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर शोभनाथ दूबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।