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हत्यारोपित पति को दस वर्ष की जेल, छह हजार अर्थदंड

जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने दहेज हत्या के आरोपित पति विनोद कुमार सिंह को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। साथ ही आरोपित श्वसुर उदित नारायण व सास अमरावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 07:35 PM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 07:35 PM (IST)
हत्यारोपित पति को दस वर्ष की जेल, छह हजार अर्थदंड

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने दहेज हत्या के आरोपित पति विनोद कुमार सिंह को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। साथ ही आरोपित श्वसुर उदित नारायण व सास अमरावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी एवं वादी के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। अभियोजन के अनुसार चुनार थानाक्षेत्र के ग्राम जमुहार निवासी एवं मुकदमा वादी रामजतन सिंह ने अपनी पुत्री सुजाता सिंह की शादी 16 मई 2007 को उसी थानाक्षेत्र के ग्राम सहसपुरा निवासी उदित नारायण के पुत्र विनोद कुमार सिंह के साथ किया था। शादी के बाद से ही सुजाता के ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये की मांग किया करते थे, न मिलने पर उसे मारते-पीटते तथा प्रताड़ित किया करते थे। उसी दहेज की खातिर सुजाता के ससुराल वाले उसे 13 नवंबर 2012 को जहर देकर उसकी हत्या कर दिए। घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता रामजतन सिंह ने थाना कोतवाली चुनार में दर्ज कराया था।


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