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मिलावटी दूध बेचने के आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लवली जायसवाल ने मिलावटी दूध बेचने के आरोपित पिटू यादव को दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास व दो हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमें के दौरान दो गवाह परीक्षित हुये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुये न्यायाधीश ने सजा सुनाया। मुकदमे के अनुसार खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा 22 सितंबर 2007 को साइकिल से दो कंटेनरों में 70 लीटर दूध बेचने जा रहे मड़िहान थाना क्षेत्र के ग्राम रैकरी निवासी दूध विक्रेता पिटू यादव से डेढ़ लीटर दूध क्रय किया। तीन बोतलों में भरकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेज दिया। जांच के बाद दूध में मिलावट पाया गया। जिसके बाद आरोपित के विरूद्ध परिवादी खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल कराया गया था जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Aug 2019 09:13 PM (IST)Updated: Sat, 03 Aug 2019 09:13 PM (IST)
मिलावटी दूध बेचने के आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड
मिलावटी दूध बेचने के आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लवली जायसवाल ने मिलावटी दूध बेचने के आरोपित पिटू यादव को दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान दो गवाह परीक्षित हुये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुये न्यायाधीश ने सजा सुनाई। मुकदमे के अनुसार खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा 22 सितंबर 2007 को साइकिल से दो कंटेनरों में 70 लीटर दूध बेचने जा रहे मड़िहान थाना क्षेत्र के ग्राम रैकरी निवासी दूध विक्रेता पिटू यादव से डेढ़ लीटर दूध क्रय किया। तीन बोतलों में भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। जांच के बाद दूध में मिलावट पाया गया। जिसके बाद आरोपित के विरूद्ध परिवादी खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल कराया गया था।

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