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लघु व सीमांत किसान सत्यापन के दायरे से मुक्त

जिले में दो हेक्टेअर तक वाले लघु व सीमांत किसानों को आनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है लेकिन इन किसानों को सत्यापन के दायरे से बाहर रखा गया है। शासन द्वारा 100 कुंतल तक की धान खरीद को सत्यापन से मुक्त कर दिया है। उक्त बातें सहायक आयुक्त सहकारिता रत्नाकर ¨सह ने गुरुवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय प्रश्न प्रहर कार्यक्रम के दौरान किसानों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को बड़ी सहजता से दूर करते हुए बताया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 06:34 PM (IST)
लघु व सीमांत किसान सत्यापन के दायरे से मुक्त
लघु व सीमांत किसान सत्यापन के दायरे से मुक्त

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिले में दो हेक्टेअर तक वाले लघु व सीमांत किसानों को आनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है लेकिन इन किसानों को सत्यापन के दायरे से बाहर रखा गया है। शासन द्वारा 100 कुंतल तक की धान खरीद को सत्यापन से मुक्त कर दिया है। उक्त बातें सहायक आयुक्त सहकारिता रत्नाकर ¨सह ने गुरुवार को दैनिक जागरण के प्रश्न प्रहर कार्यक्रम के दौरान किसानों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को बड़ी सहजता से दूर करते हुए बताया।

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उन्होंने कहा कि जिले के सभी क्रय केंद्रों पर प्रात: नौ बजे से शाम छह बजे तक धान खरीद होगी। धान खरीद एक नंवबर से शुरू है और 28 फरवरी तक चलेगी। किसानों की फसलों का बीमा अनिवार्य है। फसल बीमा का निर्धारण क्राप क¨टग के अनुसार होता है। कृभको की खाद 1400 रुपये में उपलब्ध है। ईपास मशीन से बिल लेकर और बोरे पर अंकित मूल्य को देख कर ही खाद ले और भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति खाद या बीज के लिए अंकित मूल्य से अधिक मांगता है तो तत्काल 9412977684 पर सूचना दें, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। --------------

सवाल : विकास खंड सिटी के भोड़सर में क्रय केंद्र नहीं खुला है।

जवाब : क्रय केंद्र द्वारा पिछली बार धान क्रय के बाद चावल अभी नहीं दिया गया है, जिसके चलते इस बार क्रय केंद्र नहीं बनाया गया है। बीमा कटौती अनिवार्य रुप से होती है।

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सवाल : फसल बीमा का निर्धारण कैसे होता है।

जवाब : फसल बीमा का निर्धारण और भुगतान जिला प्रशासन द्वारा कराए गए क्राप क¨टग के अनुसार होता है। जिलाधिकारी द्वारा शासन को पत्र भेजा गया है।

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सवाल : किन किसानों का पंजीयन अनिवार्य है।

जवाब : लघु व सीमांत किसानों का पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन ऐसे किसानों को शासन द्वारा सत्यापन के दायरे से मुक्त रखा गया है। 100 कुंतल तक के किसान किसी भी केंद्र पर जाकर धान बेच सकते है, बशर्ते वह आनलाइन पंजीयन कराए हों।

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सवाल : जमालपुर के क्रय केंद्रों पर धान खरीद नहीं हो रही है।

जवाब : मिलरों द्वारा धान का उठान नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण धान खरीद में थोड़ा विलंब हुआ है। धान खरीद शुरु हो गई है।

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सवाल : क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीद कब तक होगी।

जवाब : क्रय केंद्रों पर धान खरीद 28 फरवरी तक चलेगी। किसान साफ-सुथरा धान क्रय केंद्रों पर ले जाकर बिक्री करें।

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सवाल : धान खरीद का भुगतान कितने दिन में होता है।

जवाब : किसानों को धान खरीद का भुगतान 72 घंटे में किया जाता है। पारदर्शिता के लिए किसानों के खाते में आरटीजीएस से भुगतान किया जा रहा है।

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सवाल : दुकानदार अधिक दाम लेकर खाद बेच रहे हैं।

जवाब : खाद की बोरी पर निर्धारित मूल्य अंकित होता है। यदि कोई दुकानदार अधिक दाम ले रहा है तो तत्काल सूचना दे कार्रवाई होगी।

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सवाल : क्रय केंद्र प्रभारी समय से केंद्र नहीं खोलते है।

जवाब : सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को प्रात: नौ बजे से शाम छह बजे तक धान खरीद करना है। धान खरीद के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है।

-------------- इन लोगों ने पूछे सवाल

इन किसानों ने पूछा प्रश्न

राजधर तिवारी समोगरा, बृजेश ¨सह हलिया, अनंत कुमार पांडेय ओडी जमालपुर, सुजीत कुमार पटेल जमालपुर, डा.पुष्पेंद्र कुमार ¨सह नीबी गहरवार, अशोक शुक्ला नौगांव छानबे, मनोज राजगढ़।


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