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किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना

जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कलेक्ट्रेट में किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया। इस दौरान किसानों से अपील किया कि पराली अर्थात फसल अवशेष को न जलाए। इनसे पोषक कार्बनिक खाद एवं बायोकोल बायो सीएनजी तथा बायो एथेनाल का व्यावसायिक उत्पादन भी किया जा सकता है। किसान रथ में किसानों को फसल अवशेष न जलाने तथा उसके फायदे के बारे में जागरूकता के लिये कृषि विभाग के द्वारा एक किसान रथ संचालित किया गया है। किसान रथ तीन दिन तक गांव-गांव जाकर प्रचार-प्रसार करेगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 08:36 PM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 08:36 PM (IST)
किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना
किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कलेक्ट्रेट में किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया। इस दौरान किसानों से अपील किया कि पराली अर्थात फसल अवशेष को न जलाए। इनसे पोषक कार्बनिक खाद एवं बायोकोल, बायो सीएनजी तथा बायो एथेनाल का व्यावसायिक उत्पादन भी किया जा सकता है। किसान रथ में किसानों को फसल अवशेष न जलाने तथा उसके फायदे के बारे में जागरूकता के लिये कृषि विभाग के द्वारा एक किसान रथ संचालित किया गया है। किसान रथ तीन दिन तक गांव-गांव जाकर प्रचार-प्रसार करेगा।

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फसल अवशेष का लाभ बताते हुए कहा कि सफल अवशेषों से कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करने से खेत की उर्वरकता में वृद्धि होती है तथा भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। खेत की मृदा की भौतिक एवं रासायनिक संरचना सुधरती है तथा भूमि में जल धारण एवं वायु संचार क्षमता बढाती है। उप निदेशक कृषि डा. अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि फसल अवशेषों को जलाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, इस पर अर्थदंड लगाया जा रहा है। कम्बाइन हार्वेस्टिग मशीन का रीपर के बिना प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कृषि अपशिष्ट जलाने पर संबंधित किसानों पर सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं यथा सब्सिडी आदि से वंचित किया जाएगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सुशील लाल श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव श्रीवास्तव ने पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को प्रेरित किया।


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