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जनता को एक मंच पर मिलेगा न्याय : देवकांत

आम जन मानस को त्वरित न्याय दिलाने की कवायद की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत महत्वपूर्ण और सबसे कारगर साबित हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को एक ही मंच पर न्याय मिल सकेगा। इसके लिए आगामी नौ मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर और सभी तहसील परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें अधिक से अधिक वादकारी शामिल होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते है। उक्त बातें कार्यालय परिसर में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ¨सह के निर्देशन में मंगलवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के अपर जिला जज व नोडल अधिकारी देवकांत शुक्ला ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Feb 2019 10:20 PM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 10:20 PM (IST)
जनता को एक मंच पर 
मिलेगा न्याय : देवकांत
जनता को एक मंच पर मिलेगा न्याय : देवकांत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : आम जनमानस को त्वरित न्याय दिलाने की कवायद की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत महत्वपूर्ण और सबसे कारगर साबित हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को एक ही मंच पर न्याय मिल सकेगा। इसके लिए आगामी नौ मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर और सभी तहसील परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें अधिक से अधिक वादकारी शामिल होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। उक्त बातें कार्यालय परिसर में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ¨सह के निर्देशन में मंगलवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के अपर जिला जज व नोडल अधिकारी देवकांत शुक्ला ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा।

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अपर जिला जज ने कहा कि वरिष्ठ न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिवानी परिसर में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में नेशनल जूडिशयल डाटा ग्रीड पर अपलोड शमनीय प्रकृति के मुकदमें, आपराधिक प्रकृति के वाद, धारा 138 पराक्रय लिखित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, श्रम वाद, किराया, सुखाधिकार, व्यादेश जैसे दीवानी वाद, राजस्व वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस, सेवानिवृत्त, यातायात आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा। पूर्ण कालिक सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि बैंक लोन से संबंधित प्रकरण के निराकरण के लिए बकायेदार सीधे बैंकों में जाकर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।


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