टर्म लोन बकायेदार के लिए ओटीएस योजना 31 मई तक
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वत: रोजगार योजना के लिए ऋण वितरित किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि टर्म लोन योजना, वाहन योजना और रिक्शा योजना के तहत लोन लेने वाले बकायेदारों की सुविधा के लिए 31 मई तक एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू की गई है।
जासं, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वत: रोजगार योजना के लिए ऋण वितरित किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि टर्म लोन योजना, वाहन योजना और रिक्शा योजना के तहत लोन लेने वाले बकायेदारों की सुविधा के लिए 31 मई तक एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू की गई है। इस नई एकमुश्त समाधान योजना में ऋण गृहीता से केवल मूलधन एवं ऋण अवधि का ब्याज लेकर, दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज माफ करके ऋण खाता बंद कर दिया जायेगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मई तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बकायेदार ऋण भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकते है। अन्यथा 31 मई के बाद ऋण अदायगी न करने पर बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी की जायेगी।