कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा
जागरण संवाददाता हलिया (मीरजापुर) विकास खंड बडौहा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर सर
जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर) : विकास खंड बडौहा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर सरकारी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के आरोपित कोटेदार के खिलाफ हलिया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
एसडीएम लालगंज से हलिया विकास खंड के बडौहा कोटेदार की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटेदार से संबंधित प्रकरण की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। आरोपित कोटेदार की जांच के लिए एसडीएम ने आपूर्ति निरीक्षक लालगंज सुनील सिंह और हलिया आपूर्ति निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा की संयुक्त रूप से टीम को भेजकर जांच कराया। इस दौरान कोटेदार की पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक अजय मिश्रा ने हलिया थाने में कोटेदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मौके पर जांच में स्टाक की कमी पाई गई और ग्रामीणों के लगाए गए आरोप सही पाए गए। इस संबंध में एसडीएम अमित कुमार शुक्ल ने बताया कि राशन की दुकान पर 52 क्विंटल स्टाक कम मिलने पर कोटेदार के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है।