Move to Jagran APP

कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा

जागरण संवाददाता हलिया (मीरजापुर) विकास खंड बडौहा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर सर

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Oct 2021 06:37 PM (IST)Updated: Tue, 12 Oct 2021 06:37 PM (IST)
कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा
कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर) : विकास खंड बडौहा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर सरकारी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के आरोपित कोटेदार के खिलाफ हलिया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

loksabha election banner

एसडीएम लालगंज से हलिया विकास खंड के बडौहा कोटेदार की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटेदार से संबंधित प्रकरण की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। आरोपित कोटेदार की जांच के लिए एसडीएम ने आपूर्ति निरीक्षक लालगंज सुनील सिंह और हलिया आपूर्ति निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा की संयुक्त रूप से टीम को भेजकर जांच कराया। इस दौरान कोटेदार की पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक अजय मिश्रा ने हलिया थाने में कोटेदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मौके पर जांच में स्टाक की कमी पाई गई और ग्रामीणों के लगाए गए आरोप सही पाए गए। इस संबंध में एसडीएम अमित कुमार शुक्ल ने बताया कि राशन की दुकान पर 52 क्विंटल स्टाक कम मिलने पर कोटेदार के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.