हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भवगती प्रसाद सक्सेना ने दलित की हत्या करने
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भवगती प्रसाद सक्सेना ने दलित की हत्या करने के आरोप में छांगुर ¨बद, श्रीप्रकाश ¨बद उर्फ बिजली ¨बद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस व ग्यारह हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही साक्ष्य के अभाव में आरोपी अजय कुमार ¨बद को रिहा कर दिया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामधर पांडेय व अभियोजन अधिकारी चंद्रिका ¨सह ने कुल दस गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।
अभियोजन के अनुसार पड़री थाना क्षेत्र के भिलगो निवासी एवं मुकदमावादी जिउत नारायण दिनांक 29 अगस्त वर्ष 2013 को प्रतिदिन की तरह अपने पिता शीतला प्रसाद के साथ घर से कचहरी बाइक से जा रहा था। गांव के ही आरोपी छांगुर ¨बद से जिउत नारायण के चाचा अमृत लाल उर्फ मित्तल से एससीएसटी का पुराना मुकदमा चल रहा था। उसी मुकदमे में सुलह की बात को लेकर आरोपी छांगुर ¨बद व उसका पुत्र श्रीप्रकाश तथा छांगुर का दामाद अजय कुमार ¨बद भिलगो नहर के पास पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे समय लगभग नौ बजकर तीस मिनट पर जिउत नारायण अपने पिता शीतला प्रसाद के साथ बाइक से पहुंचा तो आरोपीगण उसके बाइक को रोक लिया और डंडा, कुल्हाडी व गड़ासा से मारने लगे। चोट लगने से शीतला प्रसाद की मौत इलाज के दौरान अस्पताल जाते समय हो गई थी। घटना की प्राथमिकी जिउत नारायण ने उसी दिन थाना पड़री में दर्ज कराया था।