आरोपित पत्नी समेत 5 को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने आशनाई एवं संपति विवाद को लेकर पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी श्रीदेवी व उसके साथी उमाशंकर बिद राजू गोंड सज्जन अली व नन्हें उर्फ जाफर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी आरोपितों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने आशनाई एवं संपति विवाद को लेकर पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी श्रीदेवी व उसके साथी उमाशंकर बिद, राजू गोंड, सज्जन अली व नन्हें उर्फ जाफर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी आरोपितों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी उदय शंकर बिद ने थाना जिगना में 12 फरवरी 2018 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसका ससुराल जिगना थानाक्षेत्र के ग्राम फुलवरिया निवासी विष्णु उर्फ डाक्टर बिद के यहां है। विष्णु उसके श्वसुर हैं। उसकी सास रामसवारी की मृत्यु 30 वर्ष पहले हो जाने से उसके श्वसुर ने अपनी दूसरी शादी श्रीदेवी निवासी गोपलपुर, थाना विध्याचल के साथ किया था। श्रीदेवी एक लावारिस बच्चे को लेकर उसका पालन-पोषण करती थी। घर पर ही एक परचून की दुकान खोल रखी थी जिस पर आरोपित उमाशंकर बिद अक्सर आकर बैठा रहता था। उमाशंकर बिद के साथ श्रीदेवी बराबर घूमती-फिरती थी जिसका विरोध विष्णु उर्फ डाक्टर किया करते थे। विष्णु की पहली पत्नी से दो पुत्रियां हैं और संपति भी ज्यादा है। इसी संपति की लालच व रोकटोक से खफा होकर श्रीदेवी ने आरोपितों संग 11-12 फरवरी की रात में पति विष्णु उर्फ डाक्टर की गला घोंटकर हत्या कर दी। दौरान विवेचना सभी आरोपित पकड़े गए। घटना की सूचना मृतक के दामाद उदयशंकर बिद ने जिगना थाने में दर्ज कराई थी।