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बचपन डे केयर सेंटर में शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा

विध्याचल स्थित बचपन डे केयर सेंटर में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई। नीबी गहरवार की गरिमा त्रिपाठी द्वारा जन सूचना से मांगी गई जानकारी में मामले का खुलासा हुआ है। उनकी शिकायत के बाद तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच के लिए जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता एवं उपायुक्त श्रम रोजगार की जांच कमेटी बनाया था। जांच के बाद कमेटी ने पाया कि उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग प्रयागराज द्वारा पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने और साक्षात्कार के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पुन नवीनीकरण न कराए जाने का संज्ञान नहीं लिया और चयन की कार्रवाई को पूर्ण कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 09:25 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 09:25 PM (IST)
बचपन डे केयर सेंटर में शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा
बचपन डे केयर सेंटर में शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : विध्याचल स्थित बचपन डे केयर सेंटर में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई। नीबी गहरवार की गरिमा त्रिपाठी द्वारा जनसूचना के तहत मांगी गई जानकारी में मामले का खुलासा हुआ है। उनकी शिकायत के बाद तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच के लिए जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता एवं उपायुक्त श्रम रोजगार की जांच कमेटी बनाई थी। जांच के बाद कमेटी ने पाया कि उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग प्रयागराज द्वारा पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने और साक्षात्कार के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पुन: नवीनीकरण न कराए जाने का संज्ञान नहीं लिया और चयन की कार्रवाई को पूर्ण कर दिया।

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मामले की जांच के दौरान कमेटी ने पाया कि चयन प्रक्रिया में आयुक्त विध्याचल मंडल से अनुमोदन लेने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविदा के आधार पर भरे जाने से संबंधित प्रक्रिया अपनाते हुए मीरजापुर में समन्वय पद एक, विशेष शिक्षक (वीआइ) दो पद, विशेष शिक्षक (एसआइ) दो और विशेष शिक्षक (एमआर) तीन पदों का चयन किया गया है, जबकि शासन के निर्देशानुसार (प्रति सेंटर) समन्वयक एक, विशेष शिक्षक सात, मानसिक मदितार्थ 30, ²ष्टि बाधितार्थ 20, श्रवण बाधितार्थ 20 के अनुसार संविदा पर रखे जाने का प्रावधान था। जांच में पाया कि समन्वयक पद के लिए रामफेर शर्मा द्वारा 14 जून 2011 को पंजीकरण कराया गया था कितु निर्धारित अवधि के पश्चात एवं साक्षात्कार 15 मार्च 2018 के पूर्व नवीनीकरण नहीं कराया गया है। मात्र 14 फरवरी 2018 को नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विध्याचल मंडल द्वारा चयन किया गया जो नियम विरुद्ध है। जांच कमेटी के अनुसार उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग प्रयागराज मंडल द्वारा प्रज्ञा श्रीवास्तव और रामफेर शर्मा के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने और साक्षात्कार के पूर्व ही संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पुन: पंजीकरण नहीं कराने का संज्ञान नहीं लेते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण की गई जो नियमानुसार गलत है। ''बचपन डे केयर सेंटर में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।''

-अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।


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