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हर व्यक्ति को संविधान में समान अधिकार प्राप्त

प्रत्येक मनुष्य को सविधान में समान अधिकार प्राप्त

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 07:29 PM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 10:59 PM (IST)
हर व्यक्ति को संविधान में समान अधिकार प्राप्त
हर व्यक्ति को संविधान में समान अधिकार प्राप्त

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को जिला जेल में पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय ने महिला एवं पुरूष बंदियों को शपथ दिलाया। इस दौरान उन्होंने संविधान के मूल कर्तव्यों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम हम सभी नागरिकों को राष्ट्र, देश, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संपत्ति एवं महिलाओं पुरूषों का हृदय से सम्मान करना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सविधान में समान अधिकार प्राप्त कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता का पालन करें। कोई ऐसा कार्य न करे जिससे दूसरों को आपत्ति हो। हमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। हमेशा मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और खुद के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने देश के राष्ट्र, ध्वज, राष्ट्र गान तथा राष्ट्र धरोहर के प्रति सम्मान करना होगा। साथ ही पूरे कारागार के बैरकों का निरीक्षण किए और बंदियों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जेल अधीक्षक अनिल राय ने उपस्थित बंदियों को बताया संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में र्विणत कर्तव्यों तथा अनुच्छेद 14 से 32 में र्विणत अधिकारों एवं कानून बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से बंदियों को जानकारी दी। जेलर बृज किशोर गौतम ने बताया कि संविधान अनुशासन में रहना सिखाता है। प्रत्येक नागरिक पुरूष महिला बच्चे अनुशासित रहेंगे तभी उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। कार्यक्रम में मौजूद रिटेनर अशोक यादव व विष्णु सिंह ने संविधान के मूल कर्तव्यों और मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक जानकारी बंदियों को दी। संविधान के मूल कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों का व्याख्यान करते हुए कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यक्रम व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर उमेश चंद्र, जेल विजिटर नसीफा बानो समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


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