सेस कलेक्टर मीरजापुर के क्रियान्वयन आदेश पर रोक
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी को बड़ी राह
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उपश्रमायुक्त व सेस कलेक्टर मीरजापुर के असेसमेंट आदेश तीन दिसंबर 2018 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में याचिका पर जवाब मागा है। अगली सुनवाई अब छह मार्च को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने कंपनी की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता सुनील त्रिपाठी का कहना है कि सेस कलेक्टर राज्य सरकार के अधिकारी है। उन्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के तहत याची कंपनी का असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है।
51 फीसदी शेयर धारक होने के नाते सक्षम सरकार, केंद्र सरकार है। राज्य सरकार के सक्षम सरकार न होने के नाते राज्य सरकार के अधिकारियों को असेसमेंट करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों को असेसमेंट कर टैक्स की माग करने का अधिकार नहीं दिया है। बिना अधिकार के असेसमेंट करके टैक्स की माग करने का अधिकार सेस कलेक्टर को नहीं है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मागा है।