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बंधुआ व बाल मजदूरी कानूनों का करें पालन

मानव संसाधन एवं महिला विकास से संस्थान एवं जिला बाल संरक्षण इकाई मीरजापुर के संयुक्त तत्वाधान में बाल मजदूरी ह्यूमन ट्रैफिकिग बाल एवम बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम के अंतरगत मुक्तिकरण व पुनर्वासन के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन शनिवार को जिला पंचायत के सभागार में किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 10:03 PM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 06:27 AM (IST)
बंधुआ व बाल मजदूरी कानूनों का करें पालन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : मानव संसाधन एवं महिला विकास से संस्थान एवं जिला बाल संरक्षण इकाई मीरजापुर के संयुक्त तत्वाधान में बाल मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिग, बाल एवम बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम के अंतरगत मुक्तिकरण व पुनर्वासन के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन शनिवार को जिला पंचायत के सभागार में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के कानूनों को पालन करना चाहिए। जिससे हमारे देश, प्रदेश, जिला और गांव स्तर पर इन केसों में कमी आए। जो लगे इसमें फंसे हुए है उनको छुड़ाने के लिए प्रसाशन द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र पौत्सयायन ने कहा जो लोग बंधुआ या बाल मजदूरी से छुड़ाए जाएंगे उनको सरकार द्वारा मिलने वाले सभी एंटाइटलमेंट और अधिकारों को दिलाने में सहयोग करेगी। साथ ही विभाग द्वारा मुक्ति प्रक्रिया में सहयोग तथा बाल विवाह को रोकने में मदद करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बप्पारावल ने कहा कि बच्चों को अब तीन रूपों में परिभाषित किया गया है। जो जीरो से 14, 14 से 16, 16 से 18 साल तक के बच्चों को विभिन्न रूपों में उनके लिए कानून है। बाल कल्याण समिति बच्चो के संवैधानिक हित के लिए निर्णय लेते है इसलिए अगर कोई बच्चा मुसीबत में मिले तो उसको बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करना कानूनन अनिवार्य है। कार्यशाला में सीईसी द्वारा उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में एडवोकेट सुरेश त्रिपाठी, बाल संरक्षण अधिकारी रमेश प्रजापति, ऋषी कुमार, राजीव कुमार, रविन्द्र यादव, अजय यादव इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन गणेश विश्वकर्मा और धन्यवाद ज्ञापन रजनीश यादव ने किया।


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