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आशा व आशा संगिनियां अब बीमा योजनाओं से लाभान्वित

केन्द्र सरकार ने आशाओं एवं आशा संगनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना का लाभ दिये जाने का फरमान जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुये स्पष्ट किया है

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 07:33 PM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 07:33 PM (IST)
आशा व आशा संगिनियां अब
बीमा योजनाओं से लाभान्वित
आशा व आशा संगिनियां अब बीमा योजनाओं से लाभान्वित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : केन्द्र सरकार ने आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना का लाभ दिये जाने का फरमान जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुये स्पष्ट किया है, कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 18 से 50 वर्ष तक की सभी आशाएं एवं आशा संगिनियों को दोनों योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा। 

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाओं में प्रति सदस्य 300 रुपये तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपये की दर से बीमा कराने हेतु प्रीमियम की धनराशि प्राप्त हो गयी है। बताया गया कि 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी आशायें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होगी। जिससे किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत होने पर जीवन बीमा से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। बीमा मद के लिए प्रतिवर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा उनके (आशा) के बैंक खाते से डेबिट कर ली जायेगी।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा पालिसी) के तहत दुर्घटना के समय मृत्यु हो जाने अथवा पूर्णत: विकलांग होने पर दो लाख रूपये तथा आंशिक तौर पर अपंग हो जाने पर एक लाख रुपये बीमा की धनराशि दी जायेगी। इसके अलावा 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं हेतु प्रीमियम की धनराशि 12 रुपये प्रतिवर्ष बैंक द्वारा उनके (आशा) बैंक खाते से डेबिट कर ली जायेगी। वर्जन

सभी आशाओं का बीमा कराने के लिए शासन ने 12 लाख 58 हजार रुपये मिले हैं। बीमा कराने की प्रकिया शुरू कर दी गई है।

--डा. ओपी तिवारी मुख्य चिकित्साधिकारी


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