नगर में संचालित सभी रोलिग मील होंगे बंद
नगर में संचालित हो रहे समस्त रोलिग मिल को बंद कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। रोलिग मिल मालिकों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मील बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई कि जो मालिक अपने मील को बंद नहीं करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशांत यादव, मीरजापुर
नगर में संचालित हो रहे समस्त रोलिग मिल को बंद कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रोलिग मिल मालिकों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मील बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई कि जो मालिक अपने मील को बंद नहीं करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महीने के अंदर सारे नगर में स्थित मील को बंद कर लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि नगर में संचालित हो रहे रोलिग मीलों को तत्काल बंद कराकर उन्हें नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थापित कराया जाए। इससे लोगों को प्रदूषण से होने वाली बीमारी से बचाया जा सके। न्यायालय के कड़े रूख के बाद जिला प्रशासन ने सभी रोलर मीलों को नोटिस भेजकर एक महीने के अंदर अपने अपने रोलर मीलों को बंद कर शहर से बाहर ले जाने को कहा है। इसके लिए अधिकारियों ने माल मालिकों के साथ एक बैठक कर उनको कोर्ट और शासन के आदेशों से अवगत करा दिया है। सख्ती से इस निर्देश का पालन करने को कहा है।
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नगर में कितने है रोलर मील
नगरीय इलाके में लगभग 42 रोलिग मील हैं। इन मीलों में बनने वाले पीतल के बर्तन प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार व नेपाल जैसे देश भी निर्यात किए जाते हैं। इनसे 50 लाख रुपये से अधिक का राजस्व लाभ होता है। इसके साथ ही इन मीलों से लगभग पांच हजार घरों की रोजी रोटी चलती है। इनके बंद होने से पांच हजार लोग बेघर हो जाएंगे।
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क्या है कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नगर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नगरीय इलाके में स्थित सारे रोल मील को बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन मीलों के संचालित होने से नगर में ध्वनि व एयर प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। जिसकी चपेट में आने से आम जनता दमा, टीबी समेत अन्य गंभीर बीमारियों की जद में आ रहे हैं। इसलिए इन मीलों को नगर से बंद कर खुले स्थानों पर स्थापित करना अति आवश्यक हो गया है। इससे जनता को राहत मिल सके।