लालगंज हत्याकांड में रिकू को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने थानाध्यक्ष जैतपुरा वाराणसी अजय सिंह की हत्या व हत्या का प्रयास का दोष सिद्ध होने पर रिकू उर्फ अरविद सिंह निवासी वाराणसी को मंगलवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन से मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया था।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने थानाध्यक्ष जैतपुरा वाराणसी अजय सिंह की हत्या व हत्या का प्रयास का दोष सिद्ध होने पर अरविद सिंह उर्फ रिकू निवासी मझमटिया, कैंट वाराणसी को मंगलवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सहायक पुलिस अधीक्षक वाराणसी जीके गोस्वामी चार मार्च 2001 को अपने आवास पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि हुकुलगंज थाना कैंट में स्वचालित असलहे से की गई तिहरे हत्याकांड का आरोपित व मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर कृपाशंकर अपने साथी प्रीतम सिंह, मोनू, सुभाष सिंह, यदुनाथ तथा रिकू सिंह के साथ वाराणसी से मीरजापुर जनपद के थाना लालगंज में होने वाले क्षेत्र पंचायत चुनाव में अपना दबदबा बनाने जा रहे है। वहीं पर सभी रात में रूककर खाना भी खाएंगे। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी जीके गोस्वामी जैतपुरा के थानाध्यक्ष अजय सिंह, थानाध्यक्ष सारनाथ केपी सिंह, चौकी इंचार्ज पहड़िया रतन सिंह, उपनिरीक्षक विनोद कुमार दूबे, एसओजी प्रभारी भुगनाथ मिश्रा, थानाध्यक्ष रामनगर प्रदीप सिंह चंदेल, चौकी इंचार्ज कचहरी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी आदि के साथ बदमाशों को गिरफ्तार करने निकल पड़े। पीछा करते हुए वह लालगंज पहुंचे। वहां बताया गया कि सभी प्रीतम सिंह के यहां से खाना खाकर इसी रास्ते से लालबत्ती लगी एक अंबेसडर कार व बिना नंबर की एक इंडिका कार से लौटने वाले हैं। सूचना पक्की होने पर जीके गोस्वामी लालगंज के रजवाहा पुलिया के पास घेराबंदी करते हुए बदमाशों के आने का इंतजार करने लगे। रात करीब 12 बजे कार आते हुए दिखाई दी जिसका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों गाड़ियों को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। एडिशनल एसपी जीके गोस्वामी ने गाड़ी चेक करने की बात कही। पुलिस का नाम सुनते ही कार से स्वचालित हथियार से बदमाशों ने फायिरंग करना शुरू कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष जैतपुरा अजय सिंह, थानाध्यक्ष सारनाथ केपी सिंह, चौकी इंचार्ज पहड़िया रतन सिंह गोली लगने से घायल हो गए। अंधाधुंध हुई फायरिग में अजय सिंह की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए थे। तहरीर के आधार पर लालगंज पुलिस ने कृपाशंकर, प्रीतम सिंह, रिकू सिंह समेत अन्य के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रिकू सिंह निवासी वाराणसी का सभी धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
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