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Baghpat: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मकान की कुर्की के आदेश, प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला

Baghpat News वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करना पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को भारी पड़ गया। तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने उनके मकान की कुर्की का आदेश जारी किया है।

By JagranEdited By: Parveen VashishtaPublished: Tue, 27 Sep 2022 07:44 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2022 07:44 PM (IST)
Baghpat: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मकान की कुर्की के आदेश, प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मकान की कुर्की के आदेश

बागपत, जागरण संवाददाता। चुनावी सभा में अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में तारीख पर नहीं आने पर अदालत ने पूर्व मंत्री व बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी के मकान की कुर्की का आदेश जारी किया।

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नौ मार्च 2014 का है मामला 

लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े प्रशांत चौधरी की नौ मार्च 2014 को बागपत के पुराना कस्बा में धनश्यामदास रोड के पास चुनावी सभा थी। कोतवाली के तत्कालीन एसआइ वीरेंद्र सिंह पंवार ने चुनावी सभा में मेरठ निवासी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी व पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरवीर सिंह पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। एसआइ ने दोनों नेताओं के खिलाफ 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम व आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सीजेएम प्रीति सिंह की अदालत में विचाराधीन है।

तारीख पर नहीं पहुंच रहे हैं याकूब 

आरोपित याकूब कुरैशी अदालत में तारीख पर नहीं पहुंच रहे हैं। अदालत ने उनके एनबीडब्ल्यू और मकान की कुर्की नोटिस का पूर्व में आदेश जारी किया था। उसके बावजूद आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। मंगलवार को अदालत ने उनके मकान की कुर्की के आदेश (धारा 83 सीआरपीसी) जारी किए। इस संबंध में मेरठ आइजी को भी पत्र लिया जाएगा। केस की सुनवाई की अगली तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई।

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गैंगस्टर को चार वर्ष का कारावास

बिजनौर, जागरण संवाददाता। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपित मलखान को दोषी पाते हुए चार वर्ष का कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर बिजेंद्र पाल राणा ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आरोपित मलखान, रुपचंद, इस्लाम, दिनेश और सरफराज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। 


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