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Meerut News: मेरठ में याकूब कुरैशी और बेटों का इतना खौफ, जानकारी देने के लिए मुंह नहीं खोल रहे लोग

मेरठ शहर में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार का खौफ थाने में पड़ा तस्करा। हालता यह है कि खौफजदा लोग पूर्व मंत्री की जानकारी देने के लिए भी मुंह खोलने से कर रहे परहेज। फिरोज उर्फ भूरा की धरपकड़ को ससुराल साहिबाबाद के पसोड़ा में डाली गई दबिश।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 08:30 AM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 08:30 AM (IST)
Yakub Qureshi मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का खौफ लोगों में दिलों में है।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Yakub Qureshi मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके परिवार को पुलिस पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने कोतवाली थाने की जीडी में याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ तस्करा डाल दिया। दर्शाया गया कि शहर में याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे फिरोज और इमरान की इतना खौफ है, लोग उनकी जानकारी देने के लिए मुंह तक नहीं खोल रहे है। ऐसे में जमीनी मुखबिरी से याकूब को पकड़ना मुश्किल हो रहा है।

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आरोपितों को जमानत मिलना ठीक नहीं

साथ ही बताया गया कि यदि आरोपितों को जमानत मिल गई तो खौफजदा माहौल पैदा कर देंगे। हालांकि सीओ अरविंद चौरसिया ने टीम के साथ गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित पसोड़ा गांव में हाजी इसरार के घर दबिश डाली गई है। यहां पर याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की ससुराल है। फरारी के बाद फिरोज कुछ दिनों तक ससुराल में भी रहा है। हालांकि दबिश के दौरान फिरोज ससुराल में नहीं मिल पाया है।

अधिवक्ता पर पुलिस ने उठाए सवाल

अधिवक्ता अनिल बख्शी ने एक अप्रैल को मीडिया के दिए बयानों में बताया था कि पुलिस ने पूरे मुकदमे को मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि याकूब कुरैशी पर फूड सेफटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। ताकि उम्रकैद की सजा हो सकें। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि अधिवक्ता ने यह बयान आरोपित को लाभ पहुंचाने को दिया था। क्‍योंकि अब आरोपित का केस उक्त अधिवक्ता ही संभाल रहे है, जबकि पुलिस की तरफ से लगाई गई धारा 272,273 आइपीसी में आजीवन कारावास की सजा है, जबकि फूड सेफटी एक्ट परिवार केस है, एफआइआर नहीं है।

आज होगी याकूब, फिरोज और इमरान की जमानत पर सुनवाई

31 मार्च को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हापुड रोड स्थित मीट फैक्ट्री में छापामारी कर करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा था। मीट अभी भी फैक्ट्री के अंदर फ्रीज में रखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा, बेटा फिरोज और इमरान समेत 17 आरोपित बनाए है। याकूब कुरैशी, इमरान और फिरोज ने अग्रिम जमानत को अर्जी डाली गई है। उस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

इनका कहना है

याकूब और उनके परिवार को पकड़ने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद में दबिश डाली है। उसके बाद भी आरोपित को पकड़ नहीं पाई है। अब पुलिस तीनों आरोपित के कुर्की की कार्रवाई करेगी। साथ ही कोतवाली थाने में याकूब और परिवार के खिलाफ तस्करा डाल दिया है।

- प्रभाकर चौधरी, एसएसपी 


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