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Yakub Qureshi News: मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी के बयानों के लिए घर पर चस्पा किया नोटिस

मेरठ में याकूब कुरैशी की पत्नी ने बयान दर्ज नहीं कराए तो कोर्ट में भेजी जाएगी रिपोर्ट 30 मई को फैक्ट्री सील करने के बाद याकूब परिवार को नहीं पकड़ पाई पुलिस। अभी पुलिस याकूब और उसके बेटों को तलाश रही है। आगे कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 10:45 AM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 10:45 AM (IST)
Yakub Qureshi News बयान के लिए याकूब कुरैशी के घर पर नोटिस चस्‍पा कर दिया है।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Yakub Qureshi News मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी शमजिदा को बयान के लिए पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। उसके बाद भी शमजिदा ने बयान दर्ज नहीं कराए तो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। ताकि शमजिदा की अग्रिम जमानत को निरस्त कराया जा सकें। दरअसल, कोर्ट से शमजिदा को इसी शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि पुलिस की विवेचना में सहयोग करेगी।

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पकड़ा गया था पांच करोड़ का मीट

31 मार्च को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हापुड रोड स्थित मीट फैक्ट्री में छापामारी कर करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा था। मीट अभी भी फैक्ट्री के अंदर फ्रीज में रखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा, बेटा फिरोज और इमरान समेत 17 आरोपित बनाए है। याकूब कुरैशी, फिरोज ने अग्रिम जमानत सोमवार को निरस्त कर दी गई, जबकि पत्नी शमजिदा को जमानत मिल गई।

160 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा

शमजिदा को पुलिस ने बयान के लिए पुलिस ने याकूब के घर पर 160 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल, घर पर याकूब का परिवार मौजूद नहीं था। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि विवेचना में शमजिदा के बयानों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि 30 मई की घटना के बाद अभी तक पुलिस याकूब और उनके बेटों को नहीं पकड़ृ पाई है। पुलिस याकूब कुरैशी और बेटों की तलाश कर रही है।

याकूब की पत्‍नी को मिल चुकी है बेल

बता दें कि सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद याकूब उनके दोनों बेटे फिरोज और इमरान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है, जबकि पत्नी शमजिदा को बेल दे दी गई। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि 2019 में शमजिदा से मीट फैक्ट्री में निदेशक पद छीन लिया था। उसके बाद से फिरोज और इमरान ही फैक्ट्री के स्वामी है। याकूब कुरैशी बेटों की मदद कर फैक्ट्री में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसलिए उनको अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी हाईकोर्ट में याकूब और उनके दोनों बेटे अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे।

दरअसल, याकूब ने पहले हाईकोर्ट में एफआइआर निरस्तीकरण की अर्जी लगाई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। माना जा रहा है कि अब याकूब और उनके दोनों बेटों को जेल जाना पड़ेगा। 31 मार्च को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हापुड रोड स्थित मीट फैक्ट्री में छापामारी कर करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा था। मीट अभी भी फैक्ट्री के अंदर फ्रीज में रखा हुआ है। 


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