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मेरठ बार के चुनाव पर यूपी बार काउंसिल का आदेश निरस्त, एसोसिएशन ही कराएगी वार्षिक चुनाव

मेरठ बार एसोसिएशन व एल्डर्स कमेटी के बीच मेरठ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट प्रयागराज ने यूपी बार काउंसिल द्वारा मेरठ बार के चुनाव को लेकर पारित किये गए आदेश को निरस्त कर दिया है।

By Prem BhattEdited By: Published: Sat, 10 Oct 2020 09:00 AM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2020 09:00 AM (IST)
मेरठ बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी पदाधिकारी ही समिति के वार्षिक चुनाव कराएंगे।

मेरठ, जेएनएन। मेरठ बार एसोसिएशन व एल्डर्स कमेटी के बीच मेरठ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल द्वारा मेरठ बार के चुनाव को लेकर पारित किये गए आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश के निरस्त होने पर अब मेरठ बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी पदाधिकारी ही समिति के वार्षिक चुनाव कराएंगे।

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याचिका की थी दाखिल

मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व एल्डर्स कमेटी के बीच वार्षिक चुनाव को लेकर विवाद हो गया था। मामला बढऩे पर मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मेरठ बार एसोसिएशन समेत प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव कराए जाने को लेकर उप्र बार काउंसिल ने आदेश जारी किये थे। गत 29 जून को जारी किए आदेश को हाईकोर्ट ने समाप्त करते हुए गैरकानूनी करार दिया है।

मेरठ बार एसोसिएशन को मिला चुनाव कराने का अधिकार

मेरठ बार एसोसिएशन महामंत्री नरेश दत्त शर्मा ने यह याचिका दायर की। इसमें उप्र बार काउंसिल समेत एल्डर्स कमेटी के सभी चार सदस्यों को पक्षकार बनाया था। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। अवगत कराया कि कार्यकारिणी समिति के चुनाव को लेकर गत मार्च में बैठक की। गत 17 अप्रैल को चुनाव घोषित कर दिया। कोरोना महामारी के चलते लाकडाउन रहा। इस कारण चुनाव कराना संभव नहीं हुआ। इसी बीच यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन ने 29 जून को आदेश पारित कर एल्डर्स कमेटी बना दी। उन्होंने शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिये।

एल्डर्स कमेटी के सभी निर्णय समाप्त किए

हाईकोर्ट ने अपने 17 पेज के आदेश में चुनाव कराने का अधिकार मेरठ बार एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में होने का उल्लेख किया है। अध्यक्ष मांगेराम व महामंत्री नरेश दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को भी समाप्त कर दिया है। अब जल्दी ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर, एल्डर्स कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन कुलवंत सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान है। अब चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

बार काउंसिल चेयरमैन को नहीं एल्डर कमेटी भंग करने का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन को किसी अधिवक्ता संघ की एल्डर कमेटी को भंग करने या नई कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। काउंसिल की भूमिका अधिवक्ता संघ का बाइलाज स्वीकृत करने और वकीलों के वरिष्ठता आदि के विवाद तय करने तक सीमित है। वह चुनाव को लेकर एल्डर कमेटी बनाने जैसे आदेश नहीं दे सकते हैं। मेरठ बार एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने काउंसिल चेयरमैन द्वारा गठित एल्डर कमेटी को अधिवक्ता संघ का चुनाव कराने व अन्य कार्यों में दखल देने के लिए अक्षम करार दिया। साथ ही पूर्व कार्यकारिणी द्वारा 14 मई 2019 को गठित एल्डर कमेटी को चुनाव संबंधी निर्णय लेने का आदेश दिया है।


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