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मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर मिले बद्दो के तीन सहयोगी

बदन सिंह की फरारी मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए तीन आरोपितों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। मेरठ पुलिस ने को उन्हें 24 घंटे के अंदर स्थानीय कोर्ट में पेश करना होगा।

By Ashu SinghEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 01:28 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 01:28 PM (IST)
मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर मिले बद्दो के तीन सहयोगी
मेरठ,जेएनएन। कुख्यात बदन सिंह बद्दो के कस्टडी से फरार होने के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार हुए तीनों आरोपित सोमवार को मेरठ पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर अपनी सुपुर्दगी में ले लिए। मेरठ पुलिस ने को उन्हें 24 घंटे के अंदर स्थानीय कोर्ट में पेश करना होगा। वहीं,बद्दो का 12वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपितों से पूछताछ में बद्दो के संबंध में अहम सुराग लग सकते हैं
ढाई का इनाम है घोषित
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मेरठ के पंजाबीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद था। बीती 28 मार्च को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद वह पुलिसकर्मियों से साठगांठ कर मेरठ के होटल मुकुट महल में पहुंचा और फरार हो गया। पुलिस ने बद्दो,फतेहगढ़ पुलिस के छह जवान,बद्दो के तीन साथियों व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बद्दो पर ढाई लाख का इनाम घोषित किया था।
दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे तीन आरोपित
बद्दो को फरार करने के आरोप में फतेहगढ़ पुलिस के छह पुलिसकर्मी तथा बद्दो के दो सहयोगी जेल में हैं। जबकि मुकदमे में नामजद बद्दो का बेटा सिकंदर,ट्रांसपोर्टर दिपिन सूरी,व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़,व्यापारी सोनू सहगल,होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता,व्यापारी अनिल छाबड़ा उर्फ जिम्मी,पपीत बढ़ला तथा सहयोगी शिशुपाल पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। गत गुरुवार को व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़,व्यापारी सोनू सहगल तथा ट्रांसपोर्टर दिपिन सूरी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरठ पुलिस द्वारा लेने न पहुंचने पर दिल्ली पुलिस ने तीनों को साकेत कोर्ट दिल्ली में पेश किया था,जहां से उन्हें तीन दिन के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।
रिमांड को दी हरी झंडी
दिल्ली पुलिस से लिखित सूचना मिलने के बाद मेरठ पुलिस सोमवार को साकेत कोर्ट पहुंची और तीनों के ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दी। अदालत ने स्वीकृति देते हुए रिमांड को हरी झंडी दे दी। हालांकि,आदेश में कोई तकनीकी खामी के चलते आरोपित तिहाड़ से रिहा नहीं हो सके। तीनों आरोपितों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजीव गुर्जर ने बताया कि देर शाम खामी दूर होने के बाद तीनों को तिहाड़ जेल से मेरठ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
मुकुट महल के मालिक समेत दो की सरेंडर अर्जी खारिज
बद्दो को फरार कराने के आरोपित व होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता तथा व्यापारी अनिल छाबड़ा की तरफ से दी गई आत्मसमर्पण की अर्जी स्पेशल सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दी। दोनों ने आत्मसमर्पण करने के लिये पूर्व में अर्जी दी गई थी। कई तारीखों के बाद सोमवार को रिपोर्ट अदालत में पेश हुई। पेशी के समय दोनों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं था,जिसके चलते अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। 

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