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रसगुल्ला सिर्फ 2 दिन, ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयां  7 से 30 दिन... मिठाई खरीदने से पहले देखें एक्सपायरी डेट

By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Wed, 04 Nov 2026 01:37 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में मिठाई विक्रेताओं के लिए मिठाई की निर्माण तिथि और उसके खाने योग्य रहने की अवधि की जानकारी ...और पढ़ें

AI जेनरेटिड फोटो

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HighLights

  1. मेरठ में कई दुकानों पर बिना एक्सपायरी डेट बिक रहीं मिठाइयां।

  2. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के नियमों का उल्लंघन।

  3. नियमों का पालन न करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, मेरठ। त्योहारों पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की परंपरा सदियों पुरानी है। दीपावली पर लोगों में स्वादिष्ट मिठाइयों से मेज सजाने की होड़ रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों की वेरायटियां सज गई हैं।

खरीदारों की भीड़ भी उमड़ रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के निर्देशों के बावजूद मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर दुकानदार कितने गंभीर हैं, इसकी हकीकत मंगलवार को नजर आई। सूरजकुंड, लालकुर्ती, मवाना रोड, सदर बाजार, रजबन, जैन नगर, बागपत रोड, रिठानी, माधवपुरम की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई।

कई स्थानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई थी। हालांकि ब्रांड के रूप में स्थापित दुकानदार सजग नजर आए। ऐसे में ग्राहक को यह पता ही नहीं चल पाता कि वह कितने दिन पुरानी मिठाई खरीद रहा है और उसे कब तक खाया जा सकता है।

एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने 15 अक्टूबर से मिठाई विक्रेताओं के लिए नए नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत दुकानदारों को मिठाई की निर्माण तिथि और उसके खाने योग्य रहने की अवधि की जानकारी देनी है, लेकिन आदेश का पालन नही हो रहा है। स्थानीय अधिकारी 90 से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर आदेश पर अमल का दावा कर रहे हैं।

नई सड़क स्थित रामचंद्र सहाय आनंद स्वरूप रेवड़ी गजक के काउंटर पर सजी मिठाई पर निर्माण की तिथि और उसका उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है, इसका उल्लेख था। दुकान मालिक सचिन गुप्ता ने बताया कि वह निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

सूरजकुंड हंस चौपले पर स्थित बाला जी मिष्ठान में मिठाइयों पर कोई तिथि अंकित नहीं दिखी। तेजगढ़ी स्थित बंगाल स्वीट, बागपत रोड स्थित स्टैंडर्ड स्वीट में मानकों का पालन होता पाया गया। बागपत रोड स्थित शिवम और कृपाल स्वीट हाउस में मिठाइयों पर कोई तिथि अंकित नजर नहीं आई।

मुख्य सामग्री मिठाई का प्रकार विशेषज्ञों अनुसार उपयोग की अवधि

  • दूध व खोया से बनी मिठाइयां रसमलाई, कलाकंद, रसगुल्ला, मावा बर्फी, पेड़ा 1 से 2 दिन (फ्रिज में 3-4 दिन)
  • कम चाशनी व घी वाली मिठाइयां लड्डू (बूंदी/बेसन), सोन पापड़ी, इमरती 2 से 7 दिन
  • घी और ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयां काजू कतली, बादाम बर्फी, ड्राई फ्रूट लड्डू, आटा/मूंग दाल हलवा 7 से 30 दिन तक

इन्होंने कहा

बिना एक्सपायरी डेट के मिठाई या बेकरी उत्पादों की बिक्री करना खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। यदि कोई विक्रेता बिना एक्सपायरी डेट का उल्लेख किए मिठाई बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। -रवि शर्मा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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