शोहदों से परेशान नौंवी की छात्रा का स्कूल छूटा, अवैध संबंध बनाने के लिए किया ब्लैकमेल
Baghpat News बागपत के खेकड़ा क्षेत्र की छात्रा का कहना है कि उसके फोटो को दो युवक ने अपने साथ एडिट कर लिया। इसे वाट्सएप पर वायरल का दिया। उसके बाद अवैध संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगे। स्कूल आते-जाते समय पीछा कर फब्तियां भी कसते थे।
बागपत, जागरण संवाददाता। दो शोहदों की हरकतों से आहत छात्रा का स्कूल छूट गया है। आरोपितों ने उसके फोटो अपने साथ एडिट कर वायरल कर दिए। अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित छात्रा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
कक्षा नौ की छात्रा है पीड़िता
खेकड़ा थाना क्षेत्र की नौवीं की छात्रा का आरोप है कि उसके फोटो को दो युवक ने अपने साथ एडिट कर वाट्सएप पर भेज दिए थे। फिर अवैध संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगे। स्कूल आते-जाते समय पीछा कर फब्तियां कसते थे। आपत्ति करने पर स्वजन के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। उसका गत 17 सितंबर को अपहरण का प्रयास किया। अब आरोपित युवकों ने उसके एडिट फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिए। इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे वह भयभीत है। शोहदों की हरकतों से आहत होकर छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। पीड़िता ने शुक्रवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी सुरक्षा और आरोपित युवकों के खिलाफ कार्रवाई की अफसरों से मांग की है। उधर थाना प्रभारी डीके त्यागी ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
सरेबाजार छात्रा से छेड़छाड़ करने पर युवक को चार साल की सजा
बागपत, जागरण संवाददाता। सरेबाजार छात्रा से छेड़छाड़ करने पर एक युवक को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई तथा साढ़े छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ 27 फरवरी 2015 की सुबह करीब नौ बजे घर से कालेज जाते समय एक युवक ने रास्ते में बाजार में छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर छात्रा की बेरहमी से पिटाई की थी। लोगों ने किसी तरह छात्रा को बचाया था। छात्रा के पिता ने आरोपित संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
पांच गवाहों की अदालत में हुई गवाही
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह पंवार, भूपेंद्र शर्मा व नरेश वेदवान के मुताबिक केस विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (एक्सक्लूसिव कोर्ट) शैलजा राठी की अदालत में चला। पीड़ित छात्रा समेत पांच गवाहों की अदालत में गवाही हुई। अदालत ने गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए संदीप को चार साल की सजा सुनाई तथा साढ़े छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।