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जमानत अर्जी खारिज राजदीप सहित दोनो छात्र नेता जेल भेजे

बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता गगन राणा ने तर्क दिया कि दोनो आरोपियो पर धारा 307 (जानलेवा हमला) का अपराध नही बनता है और उन्हे विवि की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है।

By Edited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 07:55 PM (IST)Updated: Fri, 15 Dec 2017 04:51 PM (IST)
जमानत अर्जी खारिज राजदीप सहित दोनो छात्र नेता जेल भेजे
जमानत अर्जी खारिज राजदीप सहित दोनो छात्र नेता जेल भेजे

मेरठ : सपा नेता अतुल प्रधान के साले राजदीप विकल व छात्र नेता आदेश प्रधान को पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट संख्या 10 नीरज बख्शी के न्यायालय मे पेश किया। जहा से दोनो को न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया। दोनो आरोपियो की तरफ से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने गंभीर अपराध पाते हुए उसे खारिज कर दिया। पुलिस ने राजदीप और आदेश को जानलेवा हमले के दो मामलो मे बुधवार रात गिरफ्तार किया था।

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15 जुलाई 2017 को चौधरी चरण सिंह विवि मे फाय¨रग व तोड़फोड़ की घटना हुई थी। उसमे पुलिस ने अतुल प्रधान के साले व सपा छात्र नेता राजदीप विकल निवासी साधारणपुर इंचौली तथा छात्र नेता आदेश प्रधान निवासी दरियापुर को नामजद किया था। बुधवार रात दोनो की गिरफ्तारी के विरोध मे समर्थको ने जमकर हंगामा किया था। राजदीप विकल की बहन व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान भी रात मे ही समर्थको के साथ थाने जा पहुंची थी।

बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता गगन राणा ने तर्क दिया कि दोनो आरोपियो पर धारा 307 (जानलेवा हमला) का अपराध नही बनता है और उन्हे विवि की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राजदीप पर एक मुकदमा वर्ष 2015 का है तथा दूसरा माह जुलाई 2017 का है। अब तक पुलिस आज से पूर्व कार्यवाही क्यो नही की। अदालत ने सुनवाई के बाद जानलेवा हमले के मामले मे दोनो को न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया।


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