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शादी के विरोध में दो बहनों के परिजनों में पथराव

प्रहलाद नगर में शादी के विरोध में दो सगी बहनों के परिवार वालों में मंगलवार को मारपीट और पथराव हुआ। जिसमें कई घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। मेरठ

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 10:00 AM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 06:25 AM (IST)
शादी के विरोध में दो बहनों के परिजनों में पथराव
शादी के विरोध में दो बहनों के परिजनों में पथराव

मेरठ, जेएनएन। प्रहलाद नगर में शादी के विरोध में दो सगी बहनों के परिवार वालों में मंगलवार को मारपीट और पथराव हुआ। जिसमें कई घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है।

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प्रहलाद नगर स्थित गीता भवन के पीछे की गली निवासी जाहरा पत्नी मंजूर के साथ उसकी बहन सुमायला और रेशमा भी रहती हैं। पड़ोस में ही जाहरा की तीसरी बहन जीतन पत्नी सरफराज भी परिवार संग रहती है। बताया जाता है कि जीनत की बेटी का तारापुरी निवासी आसिफ से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। युवती ने उससे कई दिन पूर्व कहा था कि उसकी मौसी का बेटा डा. सुहैल उससे शादी करने की बात कह रहा है। इस पर आसिफ ने दो दिन पूर्व दोस्तों संग मिलकर डा. सुहैल को उसके मकान के पास पीट दिया था। जाहरा ने आसिफ के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी थी, मगर कार्रवाई नहीं हो सकी। तभी से जाहरा और जीनत दोनों बहनों में झगड़ा चल रहा है। जाहरा का आरोप है कि मंगलवार को जीनत, लियाकत, राजा, जमील, सरफराज उसके घर में घुस आए और मारपीट की। विरोध करने पर बाहर भागते हुए पथराव भी किया। जिसमें जाहरा, सुमायला, डा. सुहैल और रेशमा घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से जीनत भी घायल हो गई। पथराव होने से गली में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर पूछताछ की। इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट नजीर अली खान का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, आरोपित पकड़े जाएंगे। दुष्कर्म के दो आरोपितों को दस वर्ष का कारावास

मेरठ : सात वर्ष पूर्व युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज त्वरित न्यायालय ने आरोपितों को दस साल की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार मुंडाली थाने में क्षेत्र की युवती ने 31 मार्च 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार मार्च 2012 को वह संजय पुत्र राजबल निवासी गांव फूल थाना मुंडाली मेरठ के घर गई थी। जहां पर पहले से जोनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी नली बरखंडा थाना बाबूगढ़ छावनी मौजूद था। युवती ने जब मोबाइल चार्जिंग को लगाया। तभी दोनों आरोपितों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके बाद दोनों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। जिसका विचारण त्वरित न्यायालय में किया गया। सरकारी वकील मनवीर सिंह ने पीड़िता व मा समेत कई गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मोहम्मद आजाद ने आरोपित जोनी व संजय को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दोनों को दस-दस वर्ष का कारावास और सवा लाख रुपये अर्थदंड से दंडित कर सवा लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।


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