Shamli News: सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत, गैंगस्टर मामले में मिली जमानत
SP MLA Nahid Hasan got bail गैंगेस्टर के मामले में चित्रकूट की जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने विधायक को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है।
शामली, जागरण संवादाता। गैंगेस्टर के मामले में चित्रकूट की जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने विधायक को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है।
नाहिद की जमानत पर समर्थकों में खुशी
गत 15 जनवरी को कैराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित होने के चलते समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर पेशी के बाद जेल भेजा गया था। स्थानीय कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। पुलिस प्रशासन ने जिला कारागार से लगभग दो माह पूर्व विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट की जेल में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने जमानत दी गई है। विधायक को हाईकोर्ट से राहत मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
ये है धोखाधड़ी का मामला
वर्ष 2018 में कैराना के मोहल्ला अफगानन निवासी मोहम्मद अली ने कैराना सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन, महमूद, अरशद, इरफान, नोशाद व कय्यूम सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 379, 427, 504, 506, 406, 457, 380, 352, 323 व 120 बी के तहत कोतवाली कैराना में दर्ज किया गया था।
14 फरवरी को भेजा गया था जेल
शामली जनपद के कैराना विधायक नाहिद हसन को 14 फरवरी को कैराना पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा था। स्थानीय कोर्ट ने नाहिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी जमानत नहीं हुई थी। इतना ही नहीं नाहिद हसन ने सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी जेल से ही लड़ा था ओर जीत हासिल की थी।