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Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी के जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने 19 नवंबर को पेश करने के मेरठ पुलिस को दिए आदेश

Meerut News वरिष्‍ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी को कई बार बयान के लिए अदालत में बुलाया जा चुका है। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मेरठ पुलिस को 19 नवंबर को पेश करने के आदेश दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Parveen VashishtaPublished: Fri, 30 Sep 2022 10:47 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 10:47 PM (IST)
Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी के जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने 19 नवंबर को पेश करने के मेरठ पुलिस को दिए आदेश
श्रीकांत त्यागी के जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने 19 नवंबर को पेश करने के मेरठ पुलिस को दिए आदेश

मेरठ, जागरण संवाददाता। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोप में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के धोखाधड़ी के एक मुकदमे में कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुए हैं। कोर्ट ने 19 नवंबर को श्रीकांत को पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं,  ताकि उसकी गवाही हो सके। 

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यह है मामला 

फरवरी 2014 में इंचौली थाने में वेस्टर्न कचहरी रोड निवासी शोभा त्यागी ने गंगानगर निवासी दिनेश तोमर पर साढ़े 47 लाख की घोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। शोभा त्यागी का कहना था कि साढ़े 41 लाख की रकम उन्होंने अपने रिश्तेदार श्रीकांत त्यागी से दिनेश को दिलाई थी। यह रकम श्रीकांत के खाते से दिनेश के खाते में भेजी गई थी। बाकी रकम शोभा त्यागी ने नकद दी थी। यह रकम दिनेश तोमर को बतौर उधार के रूप में दी गई थी। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। हाल में मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है। शोभा त्यागी के बयान दर्ज हो चुके हैं। 

कई बार बयान के लिए अदालत में बुलाया जा चुका है 

सीनियर अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी को कई बार बयान के लिए अदालत में बुलाया जा चुका है। इसके बाद भी श्रीकांत त्यागी हाजिर नहीं हुए। अदालत ने गंगानगर पुलिस को आदेश दिए कि 19 नवंबर को श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें कि श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है। कोर्ट की तरफ से जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

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छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपितों को न्यायालय ने किया तलब

मेरठ, जागरण संवाददाता। हनुमानपुरी क्षेत्र में रहने वाले परिवादी ने 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि सभी आरोपितों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इतना ही नहीं बीच-बचाव कराने पर महिलाओं से अभद्रता व छेड़छाड़ तक की गई। तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 12 अक्टूबर को तलब करने के आदेश दिए हैं।


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