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Coronavirus Effect: मेरठ में 30 जून तक लागू रहेगी धारा-144, निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी दुकानें

कोरोना वायरस महामारी के चलते डीएम अनिल ढींगरा ने आगामी 30 जून तक पूरे जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जिले में धारा 144 की अवधि 10 जून की रात को पूरी हो रही थी।

By Taruna TayalEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 05:11 PM (IST)
Coronavirus Effect: मेरठ में 30 जून तक लागू रहेगी धारा-144, निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी दुकानें

मेरठ, जेएनएन। कोरोना वायरस महामारी के चलते डीएम अनिल ढींगरा ने आगामी 30 जून तक पूरे जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जिले में धारा 144 की अवधि 10 जून की रात को पूरी हो रही थी। अब कोरोना वायरस महामारी के चलते डीएम अनिल ढींगरा ने धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी है। कोरोना वायरस महामारी के साथ-साथ आगामी दिनों में होने वाली श्रावण शिवरात्रि व लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन प्रदर्शन आदि के मद्देनजर यह लागू की गई है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। साथ ही इस अवधि में जनपद की ऐसी दुकानें, जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है। वह अपने निर्धारित समय पर ही खुलेगी और बंद होंगी। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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कड़ी कार्रवाई के निर्देश

डीएम ने अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में 30 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक सभी 31 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी।


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