हाईवे स्थित होटल में छापा, बीच में रोका बाल विवाह
हाईवे स्थित होटल लालकिला होटल में गुरुवार को बाल विवाह की सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका भटनागर के नेतृत्व में आशा ज्योति केंद्र व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पहुंच गई।
मेरठ, जेएनएन : हाईवे स्थित होटल लालकिला होटल में गुरुवार को बाल विवाह की सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका भटनागर के नेतृत्व में आशा ज्योति केंद्र व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पहुंच गई। परिजन नाबालिग किशोरी की शादी की बात पर अड़े तो टीम ने उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी। काफी जद्दोजहद के बाद परिजनों ने बालिग होने तक किशोरी का विवाह न कराने का लिखित आश्वासन दिया।
चाइल्ड हेल्पलाइन पर गुरुवार को अज्ञात नंबर से कॉल करके किसी ने हाईवे स्थित होटल लालकिला में नाबालिग किशोरी के विवाह की सूचना दी। जिस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघन कन्नौजिया ने बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका भटनागर के नेतृत्व में आशा ज्योति केंद्र व चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को मौके पर भेजा। पल्लवपुरम पुलिस भी पहुंच गई। टीम ने जानकारी लेनी चाहिए तो परिजनों ने स्थिति को भांपते हुए शादी हो जाने की बात कह दी। इस पर टीम ने परिजनों को जेल भेजने की चेतावनी दी। जिससे परिजन घबरा गए। उन्होंने बताया कि शादी आज ही होनी है। टीम ने परिजनों को समझाया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। लड़की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने नाबालिग का विवाह कराया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक मामले में जद्दोजहद होती रही। बाद में दोनों पक्षों ने टीम को लिखित आश्वासन दिया कि बालिग होने तक शादी नहीं करेंगे। इसके बाद टीम वापस लौट गई। बताया गया कि साढ़े 17 वर्षीय किशोरी फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की रहने वाली है। जबकि युवक का नाम मेरठ की न्यू सर्वोदय कालोनी का निवासी आदित्य है। इन्होंने कहा :-
दोनों पक्षों से नाबालिग का विवाह न कराने का आश्वासन लिखित में ले लिया है। यदि नाबालिग का विवाह कराया गया तो दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दीपिका भटनागर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी
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