मेरठ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का शपथ पत्र दाखिल करने के डीएम को आदेश Meerut News
हाईकोर्ट द्वारा मेरठ के प्रशासन को 14 दिसम्बर तक भगत सिंह मार्केट समेत हापुड़ अड्डा सर्किल का अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में की गई कार्रवाई का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट इस दौरान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मेरठ, जेएनएन। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेरठ जिलाधिकारी के बालाजी को आदेश दिया है कि वह 14 दिसम्बर तक भगत सिंह मार्केट समेत हापुड़ अड्डा सर्किल का अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में की गई कार्रवाई का शपथ पत्र दाखिल करें। यह याचिका अनिल कुमार व्यास की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई है। जिसकी सुनवाई बुधवार को चीएफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीएस चौहान ने भगत सिंह मार्केट, गढ़ रोड व वैशाली कालोनी के सामने, शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में अतिक्रमण का मामला रखा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीएस चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट में नगर निगम की तरफ से जवाब दिया गया है कि कई बार अतिक्रमण विरोधी अभियान लगाया गया। लेकिन पुलिस फोर्स न मिली। जिसकी वजह से अतिक्रमण नहीं हट सका।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि भगत सिंह मार्केट और हापुड़ अड्डा सर्किल अतिक्रमण की चपेट में है। आम नागरिक का अतिक्रमण के चलते रास्ता बंद हो रहा है। वाहनों की आवाजाही में अतिक्रमण बाधा बन रहा है।