LockDown का उल्लंघन होता रहा, अफसर देखते रहे, कार्रवाई में पिछड़ा शहर Meerut News
फिर से सात दिन का विशेष चेकिंग अभियान चलाने का आदेश जारी हुआ है। इस दौरान अफसरों की अब जिम्मेदी तय किया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी तय किया जाएगा।
अनुज शर्मा, मेरठ। प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरठ में लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन हुआ और मजिस्ट्रेट और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरठ में लॉकडाउन उल्लंघन कार्रवाई जीरो है। शासन ने फिर से एक सप्ताह विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। शासन इसकी समीक्षा करेगा और लापरवाही मिलने पर संबंधित थानाध्यक्ष, सीओ और मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी।
पूर्ण लॉकडाउन भी बना था मजाक
जिला प्रशासन भले ही जो दावा करे, लेकिन सामान्य लॉकडाउन तो दूर जिले की जनता ने पूर्ण लॉकडाउन के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया। दो दिन के पूर्ण लॉकडाउन की मदद से जिला प्रशासन ने कोरोना की कड़ी तोडऩे में मदद मिलने का दावा किया था। सप्ताह में दो दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर वाहनों का मेला लगा रहा।
फोर्स तो थी पर शांत बैठी थी
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, घर से निकलने वाले लोगों और सड़कों पर बिना अनुमति चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए शहरी क्षेत्र में ही 94 बैरियर बनाकर पुलिस तैनात की गई थी। इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर फोर्स बैरियर के बराबर में बैठी रही।
34.40 लाख आबादी में केवल एक मुकदमा, वसूली 500 रुपये
बिना अनुमति धार्मिक कार्यक्रम करने और रात्रि निषेधाज्ञा तोडऩे के मामले में मेरठ में केवल एक मामला दर्ज करके उसे भी 500 रुपये का जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। इस मामले में मेरठ प्रदेश में 61वें स्थान पर है। सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क न लगाने के अपराध में मात्र 569 मुकदमे लिखे गए। इन लोगों से 90,500 रुपये जुर्माना वसूला। इसमें मेरठ को प्रदेश में 63वां स्थान मिला। धारा 188 के तहत कार्रवाई के 2931 मामले दर्ज किए गए जबकि दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने के आरोप में 1005 मामले दर्ज हुए। इनसे 4.08 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया।
सात दिन में विशेष अभियान में तय होगी जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव गृह ने चिंता जताते हुए सात दिन का विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई की समीक्षा डीएम और एसएसपी करेंगे। इस दौरान लापरवाही करने वाले थानाध्यक्ष, मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन में ये रहे मेरठ के हालात
धारा जिसमें कार्रवाई की जानी है पंजीकृत मामले कार्रवाई प्रति हजार जुर्माना राशि प्रदेश में रैंक
धारा 188 के तहत कार्रवाई 2931 0.85 00 06
सार्वजनिक स्थान पर मॉस्क न लगाना 569 0.17 90,500 63
रात्रि निषेधाज्ञा का उल्लंघन,
बिना अनुमति कार्यक्रम करना 01 0.00 500 61
दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा 1005 0.29 4,08 लाख 20